रानीताल में अधूरे फोरलेन का टोल वसूलने पर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र-प्रदेश सरकार को नोटिस जारी – भारत केसरी टीवी

रानीताल में अधूरे फोरलेन का टोल वसूलने पर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र-प्रदेश सरकार को नोटिस जारी

[ MADAN SHARMA]

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केंद्र-प्रदेश सरकार को नोटिस जारी, 16 नवंबर को होगी सुनवाई

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हाई कोर्ट ने फोरलेन निर्माण का काम अधूरा रहने के बावजूद पूरा टोल वसूले जाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। भंगवार,रानीताल से कांगड़ा बाइपास (एन एच-303/503) के पैकेज-(बी) पर बने घट्टा टोल प्लाजा पर हो रही टोल वसूली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने संज्ञान याचिकाकर्ता राजेंद्र कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

जनहित याचिका में बताया गया है कि भंगवार से कांगड़ा बाइपास तक पूरे रास्ते का टोल वसूला जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि इस रूट पर न तो टनल शुरू हुई है और न ही कछियारी को जोडऩे वाला पुल बनकर तैयार हुआ है। आरोप लगाया गया है कि जब वाहन चालकों को पूरे फोरलेन मार्ग और उससे जुड़ी सुविधाओं का लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो उनसे पूरा टोल वसूलना सरासर गलत है। अन्य संबंधित पक्षों को तीन दिन के भीतर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

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