अब थानों में नहीं सड़ेंगी जब्त गाड़ियां और लावारिस वस्तुएं, नई गाइडलाइन जारी – भारत केसरी टीवी

अब थानों में नहीं सड़ेंगी जब्त गाड़ियां और लावारिस वस्तुएं, नई गाइडलाइन जारी

[MADAN SHARMA]

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हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने थानों में लंबित पड़ी लावारिस और जब्त संपत्तियों के निपटान को लेकर बड़ा प्रशासनिक सुधार लागू किया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी नई स्टैंडर्ड ऑप्रेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के तहत अब थानों में पड़े हर सामान की डिजिटल मॉनीटरिंग होगी और तय समय सीमा में उसका निपटान करना अनिवार्य रहेगा। इस नई व्यवस्था को पुलिस विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक रिकॉर्ड प्रबंधन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रदेश के कई पुलिस थानों में लंबे समय से जब्त वाहन, लावारिस सामान और पुराने मामलों से जुड़ीं वस्तुएं मालखानों में पड़ी रहती थीं। इससे थानों में जगह की कमी के साथ रिकॉर्ड प्रबंधन में भी दिक्कत आती थी। ऐसे में अब नई एसओपी के लागू होने के बाद ऐसी संपत्तियों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था के अनुसार किसी भी लावारिस वस्तु या जब्त संपत्ति को पुलिस कब्जे में लेते ही उसकी एंट्री रजिस्टर और सीसीटीएनएस पोर्टल पर करनी होगी। साथ ही वस्तु की फोटो, पहचान संबंधी विवरण और अन्य जरूरी जानकारी भी डिजिटल रूप से सुरक्षित रखी जाएगी। इससे सामान के गायब होने, रिकॉर्ड में गड़बड़ी या बदलाव की संभावना नहीं रहेगी। यदि कोई वस्तु चोरी, अपराध या किसी संदिग्ध गतिविधि से जुड़ी पाई जाती है तो संबंधित मामले में एफआईआर या डीडीआर दर्ज करना भी अनिवार्य होगा।

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