आठ जुलाई को सांय छह बजे के बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव के लिए जिलादंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

ब्रह्मू राम सरेना धर्मशाला, 07 जुलाई।
जिला दंडाधिकारी, कांगड़ा हेमराज बैरवा ने देहरा उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जानकारी दी कि देहरा विस क्षेत्र में आठ जुलाई सांय छह बजे के बाद रैलियों, जनसभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आठ जुलाई, 2024 को शाम 6 बजे के बाद मतदान समाप्ति तक लाउडस्पीकर के उपयोग, रैली और जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतदान के लिए लाईन में लगे और काूनन एवं व्यवस्था में तैनात कर्मियों को छोड़कर 100 मीटर की दूरी तक 5 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित तथा चलने पर प्रतिबंध रहेगा ।
उन्होंने बताया कि चुनाव डयूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अग्नि शस्त्र, घातक हथियार, बैनर, स्टीक लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश सोमवार सायं 6 बजे से दस जुलाई को मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा। 000

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