योग्यता तय करना नियोक्ता का अधिकार, अदालत नहीं कर सकती बदलाव, जानिए क्या है मामला – भारत केसरी टीवी

योग्यता तय करना नियोक्ता का अधिकार, अदालत नहीं कर सकती बदलाव, जानिए क्या है मामला

[MADAN SHARMA]

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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (ओटीए) भर्ती मामले में एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हिमाचल सरकार के निर्णय को सही ठहराया और स्पष्ट किया कि योग्यता तय करना नियोक्ता  का विशेषाधिकार है और अदालत इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। कोर्ट ने साफ किया कि अगर भर्ती नियमों और विज्ञापन की भाषा स्पष्ट है, तो न्यायिक समीक्षा के नाम पर शर्तों को शिथिल नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश रंजन शर्मा ने नरिंदर कुमार और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश कर्मचारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 16 सितंबर, 2017 को जारी विज्ञापन के तहत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (पोस्ट कोड 642) के 113 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। भर्ती नियमों के अनुसार उम्मीदवार का 50 फीसदी अंकों के साथ जमा दो साइंस भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान उत्तीर्ण होना और साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से ओटीए ट्रेनिंग कोर्स या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य था।

याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया और उन्हें मूल्यांकन के लिए भी बुलाया गया, लेकिन बाद में आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि उनके पास 10 जमा दो में आवश्यक साइंस विषय (विशेषकर जीव विज्ञान) नहीं थे। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने इस शर्त को मनमाना और अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। नमिता देवी ने बारहवीं कॉमर्स से की थी, जबकि करण शेखर ने साइंस से की थी लेकिन उनके पास बायोलॉजी (जीव विज्ञान) विषय नहीं था। उनका तर्क था कि जब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उन्हें ओटीए डिप्लोमा करने की अनुमति मिल गई, तो भर्ती में जमा दो के विषयों के आधार पर उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता।

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