ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर वर्तमान संवेदनशील स्थिति तथा सुरक्षा की दृष्टि से जनहित में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

सोलन सुभाष शर्मा दिनांक 10.05.2025

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आवश्यक आदेश जारी

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ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर वर्तमान संवेदनशील स्थिति तथा सुरक्षा की दृष्टि से जनहित में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
इन आदेशों के अनुसार सोलन ज़िला की बद्दी तहसील, नालागढ़ तहसील और नगर परिषद परवाणू के क्षेत्राधिकार में रात्रि के समय ब्लैक आउट रहेगा। यह ब्लैक आउट रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक रहेगा। इन क्षेत्रों के सभी निवासियों को हर रोज़ रात्रि 08.00 बजे अपने घरों की सभी लाइटें बंद करनी होंगी। दुकान, होटल तथा रेस्तरां सहित सभी वाणिज्यिक संस्थानों को रात्रि 08.00 बजे बंद करना होगा।
इन आदेशों के अनुसार सरकारी एवं निजी भवनों, ए.टी.एम., खेल परिसर, छात्रावास, रेस्तरां, धार्मिक स्थान, दुकान एवं वाणिज्यिक परिसर, पार्क, विज्ञापन पट्ट, मदिरा की दुकानें, वाशिंग प्लांट, खनन स्थल सहित सभी संस्थानों एवं कार्य स्थलों को प्रत्येक दिवस पर रात्रि 08.00 बजे बंद करना होगा।
बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, पुलों तथा स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाली गली प्रकाश व्यवस्था प्रणाली भी ब्लैक आउट समयावधि में बंद रहेंगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि आपातकालिन साइरन की आवाज के साथ ही सभी प्रकार की आंतरिक प्रकाश व्यवस्था को तुरंत बंद करना होगा ताकि पूर्ण रूप से ब्लैक आउट हो सके।
उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्रों में कार्यशील सभी औद्योगिक इकाइयों को तुरंत प्रभाव से अपनी रात्रिकालिन शिफ्ट को निलंबित करना होगा। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि उनके परिसर से किसी भी प्रकार का प्रकाश दृष्टिगोचर न हो। इसके लिए इन इकाइयों को सभी खिड़कियों इत्यादि को पूर्ण रूप से ढकना होगा।
उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों की सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर परिषदों तथा नगर निगम को राष्ट्रीय एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से किए गए उपायों को अक्षरशः लागू करवाना होगा तथा यह सुनिश्चित बनाना होगा कि ब्लैक आउट अवधि में स्ट्रीट लाइट इत्यादि पूर्ण रूप से बंद रहें।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मैनुअल रूप से बंद न होने वाली सौर ऊर्जा चलित एवं स्व चालित प्रकाश प्रणाली को या तो डिस्कनेक्ट किया जाए अथवा पूर्ण रूप से ढका जाए।
सभी निवासियों, वाणिज्यिक संस्थानों और उद्योगों से इन आदेशों की पूर्ण अनुपालना का आग्रह किया गया है।

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