आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक, HC का आदेश, कोई भी नियुक्ति भर्ती और पदोन्नति नियमों के विपरीत नहीं होगी – भारत केसरी टीवी

आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक, HC का आदेश, कोई भी नियुक्ति भर्ती और पदोन्नति नियमों के विपरीत नहीं होगी

[ मदन शर्मा]

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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार और सरकार से जुड़े उपक्रमों में कोई भी नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत नहीं होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि स्वास्थ्य विभाग में पहले तो लोगों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया जाता है और उसके बाद रोगी कल्याण समिति में समाहित कर लिया जाता है । इस प्रकार अधिकारियों द्वारा अज्ञात उद्देश्यों के लिए आउटसोर्स भर्तियों के रूप में एक गुप्त मार्ग खोला गया है। कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि उसके पास यह पूरी जानकारी नहीं है कि प्रदेश सरकार सहित अन्य उपक्रमों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार में स्वास्थ्य सचिव सहित वित्त सचिव को स्पष्टीकरण हेतु कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने कहा कि आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाई जानी जरूरी है।

सरकार के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को किनारे कर आउटसोर्स भर्तियां करना मनमाना और भेदभावपूर्ण है। सरकार धन की बचत का बहाना बनाकर बेरोजगारों का शोषण नहीं कर सकती। इस तरह के नीतिगत निर्णय लेने के लिए और बड़ी संख्या में लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित करके उनका शोषण किया जा रहा है। रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है और भर्ती प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय को उन रिक्तियों के प्रतिशत के बारे में सूचित नहीं किया जा रहा है,

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