शाहजहां शेख मामले में फंसी बंगाल सरकार, हाईकोर्ट ने ईडी को अवमानना केस दायर करने की दी मंजूरी

कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम मंगलवार को भवानी भवन स्थित सीआईडी हेडक्वार्टर में करीब दो घंटे तक इंतजार करके वापस लौट गई, लेकिन बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को यह कहकर सौंपने से इनकार कर दिया।

शाहजहां शेख और संदेशखाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार फंसती दिख रही है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी को बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। ईडी की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने हाईकोर्ट से बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने और उस पर जल्द सुनवाई की अनुमति मांगी, जिसकी हाईकोर्ट पीठ ने मंजूरी दे दी।

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हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी शाहजहां शेख की कस्टडी
कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्मय भट्टाचार्य की डिविजन बेंच ने ईडी को बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी दी। इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने और सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी देने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम मंगलवार को भवानी भवन स्थित सीआईडी हेडक्वार्टर में करीब दो घंटे तक इंतजार करके वापस लौट गई, लेकिन बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को यह कहकर सौंपने से इनकार कर दिया कि बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

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