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हिमाचल में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव! 8.42 लाख लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

[MADAN SHARMA]

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने नियमों में संशोधन किया

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पिछले तीन वर्षों में 99,799 नए मामले स्वीकृत, लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8.42 लाख

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वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 नए मामलों को स्वीकृति दी है, जिससे प्रदेश में कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8,41,917 हो गई है। इन लाभार्थियों में वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, एकल महिलाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं।

कुल लाभार्थियों में से 1,04,740 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 5,04,253 को राज्य वृद्धावस्था पेंशन, 25,414 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 1,26,808 को विधवा/निर्धन/एकल महिला पेंशन, 1,340 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन तथा 78,291 को दिव्यांग राहत भत्ता मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 41,799, 2024-25 में 41,012 और 2025-26 में 16,988 नए पेंशन मामले स्वीकृत किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में पेंशन के समय पर वितरण के लिए नियमों में संशोधन किया है।

सरकार की जनकल्याण प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि 69 वर्ष तक की 2,67,040 महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये पेंशन दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में:

5,04,253 वृद्धावस्था पेंशनधारक

1,26,808 विधवा/निर्धन/एकल महिला लाभार्थी

78,291 दिव्यांग राहत भत्ता प्राप्तकर्ता

1,021 कुष्ठ रोग पुनर्वास भत्ता लाभार्थी

50 ट्रांसजेंडर पेंशनधारक

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 100% दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन को 1,700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया गया है, जिससे लगभग 7,000 लोग लाभान्वित होंगे।

सरकार ने एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत विधवा, परित्यक्त एवं एकल महिलाओं तथा 40-69% दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आय सीमा और ग्राम सभा की मंजूरी की शर्त को समाप्त कर दिया है। इससे पेंशन प्राप्त करना आसान हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा,

“अच्छा शासन वही है जो कमजोर वर्गों तक उनका अधिकार पहुंचाए। हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर अतिरिक्त राजस्व को जनकल्याण योजनाओं में लगाया है।”

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