शहरी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू: मंत्री-विधायक प्रचार में नहीं कर सकेंगे सरकारी गाड़ियों का उपयोग – भारत केसरी टीवी

शहरी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू: मंत्री-विधायक प्रचार में नहीं कर सकेंगे सरकारी गाड़ियों का उपयोग

[ MADAN SHARMA]

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हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लग गई है। अब सरकार और प्रशासन के कामकाज पर कई तरह की पाबंदियां प्रभावी हो गई हैं। इसी के साथ ही मंत्री, विधायक, एडवाइजर, बोर्ड-निगमों के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन इत्यादि चुनाव प्रचार में सरकारी गाडिय़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में नई योजना, परियोजना की घोषणा, किसी भी योजना के शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं कर सकेगी। सरकारी खर्च पर लोकलुभावन फैसले, नई भर्तियों के विज्ञापन, ट्रांसफर-पोस्टिंग जैसे बड़े प्रशासनिक फैसले बिना इलेक्शन कमीशन की अनुमति के नहीं होंगे। सरकार चुनाव को प्रभावित करने वाले वित्तीय लाभ या अनुदान घोषित नहीं कर सकेगी।

आचार संहिता के बाद सभी सरकारी विभागों को तटस्थ रहकर काम करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। वर्तमान में चल रही योजनाएं जारी रह सकती हैं, लेकिन उनमें कोई नया प्रचार या विस्तार नहीं होगा। इसी तरह नई भर्तियों के विज्ञापन भी आचार संहिता हटने तक जारी नहीं होंगे।

उपायुक्तों को सख्ती से पालन के निर्देश

राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्तों को आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। सरकारी मशीनरी का चुनावी प्रचार में इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारी-कर्मचारी किसी भी दल या उम्मीदवार के पक्ष में काम नहीं कर सकेंगे। सरकारी गाडिय़ों, भवनों, संसाधनों का राजनीतिक उपयोग नहीं होगा।

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