धारा-118 में बड़ा बदलाव: सहकारी समितियों को मिलेगी मंजूरी से छूट, भूमि अधिनियम होगा सरल – भारत केसरी टीवी

धारा-118 में बड़ा बदलाव: सहकारी समितियों को मिलेगी मंजूरी से छूट, भूमि अधिनियम होगा सरल

[MADAN SHARMA]

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विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को धारा 118 में संशोधन के मद्देनजर एक संशोधन विधेयक राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में प्रस्तुत किया। इससे हिमाचल में भू-अधिनियम की धारा 118 का सरलीकरण होगा। कारोबार में सुगमता के मकसद से सरकार ने टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 में संशोधन की तैयारी कर ली है। इस विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश में सौ फीसदी कृषक सदस्यों वाली सहकारी समितियों को भू-अधिनियम की धारा 118 के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। सहकारी समितियों को मिलने वाली इस छूट से प्रदेश में रोजगार सृजन के साथ-साथ नए उद्यमों की स्थापना में तेजी आएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पावधि के लिए पट्टे पर पूर्ण रूप से तैयार इमारतें ले सकेंगे।

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दस वर्षों के लिए लीज पर छूट

ग्रामीण क्षेत्रों में दस वर्षों की अवधि के लिए लीज पर इमारतें लेने की छूट होगी। प्रस्तावित संशोधन विधेयक में कहा गया है कि हिमुडा के साथ-साथ निजी बिल्डरों द्वारा बनाई गई इमारतों अथवा फ्लैट को खरीदने की छूट भी लोगों को मिलेगी। यह छूट इन इमारतों को बाद में खरीदने वालों को भी मिलेगी। गैर कृषक पूरी तरह से निर्मित भवन खरीद सकेंगे।

20 लाख लोगों को लाभ

कृषक सदस्यों वाली सहकारी समितियों को भू-अधिनियम की धारा 118 के तहत छूट का फायदा सहकारी समितियों से 20 लाख से अधिक लोगों को होगा। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की बात भी इस संशोधन में कही गई है।

तीन वर्षों में धारा-118 में 1180 मामलों को दी मंजूरी

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में धारा-118 के तहत वर्तमान सरकार की ओर से तीन वर्षों के दौरान 1180 मामलों में स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इसमें मात्र 13 मामले अस्वीकृत किए गए हैं, जो नियमों को पूरा नहीं करते हैं। अब भी 755 मामले विचाराधीन चल रहे हैं। 1180 स्वीकृत मामलों से राज्य सरकार ने 73 करोड़ 27 लाख 92 हजार रुपए की राजस्व प्राप्त किया है। सुलाह के विधायक विपिन सिंह परमार ने सदन में उठाया था, जिसका जबाव देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने उक्त जानकारी सदन में रखी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में धारा-118 वर्ष, 1974 को लागू की गई थी। यह धारा, ‘‘हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम, 1972‘‘ के अंतर्गत आती है। राजस्व मंत्री ने बताया कि पहली अप्रैल , 2023 से 31 अक्तूबर, 2025 तक धारा-118 के 1180 मामलों में स्वीकृतियां प्रदान की है।#Dhara118Amendment #HimachalAssembly #JagdishSinghNegi #LandReforms #CooperativeSocieties #EaseOfDoingBusiness #HPGovernment #LandAct118 #HimachalNews #WinterSession

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