अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सुनाई उम्रकैद, चार लाख रुपये मुआवज़ा देने का भी आदेश – भारत केसरी टीवी

अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सुनाई उम्रकैद, चार लाख रुपये मुआवज़ा देने का भी आदेश

कोटद्वार। भारत केसरी टीवी

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उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को हत्या, सबूत मिटाने और महिला की गरिमा भंग करने जैसे संगीन अपराधों का दोषी पाया है। शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना और पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश भी दिया।

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कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) और 354 (महिला की गरिमा का अपमान) के तहत तीनों पर दोष सिद्ध किया। यह फैसला सुनते ही अदालत परिसर और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले कुछ लोग इसे तोड़कर भीतर जाने की कोशिश भी करते नजर आए।

यह मामला 30 जनवरी 2023 से कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें एसआईटी द्वारा दाखिल 500 पन्नों के आरोपपत्र के आधार पर 97 में से 47 गवाहों की गवाही हुई। अंतिम सुनवाई 19 मई 2025 को पूरी हुई और कोर्ट ने 30 मई को अपना फैसला सुना दिया।

फैसले के दिन कोटद्वार को सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून और टिहरी से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया। SDM ने अदालत के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की। कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा।

अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। वनंत्रा रिजॉर्ट में कार्यरत अंकिता की मौत ने न्याय प्रणाली और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अब कोर्ट के इस फैसले ने पीड़ित परिवार और समाज को राहत और न्याय की उम्मीद दी है।

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