सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री साझा करने के आरोप में युवक गिरफ्तार – भारत केसरी टीवी

सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री साझा करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

[मदन शर्मा]

Advertisement

 

Advertisement

हिमाचल प्रदेश पुलिस के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि शिमला पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री के मामले में त्वरित और कानूनी कार्रवाई करते हुए युधवीर सिंह बैन्स को 5 जून 2026 को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि यह मामला बोइलौगंज पुलिस थाना में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर सामने आया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि युधवीर सिंह बैन्स ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य और शत्रुता फैलाने वाली सामग्री मौजूद थी। शिकायत के अनुसार वीडियो में एक विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणियां और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था, जिससे उसके व्यापक प्रसार से कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका जताई गई।

प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच और डिजिटल विश्लेषण में पाया गया कि आरोपी नियमित रूप से सोशल मीडिया मंचों पर इसी प्रकार की सामग्री साझा करता रहा है। उपलब्ध वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के परीक्षण से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि उक्त सामग्री विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और वैमनस्य पैदा करने की क्षमता रखती है।

उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर थाना वेस्ट, जिला शिमला में एफआईआर संख्या 108/2026 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 299 और 353(2) के तहत दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान आरोपी को विधिवत नोटिस देकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन उसने अपेक्षित सहयोग नहीं किया। साथ ही, उसने कथित रूप से जांच प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास भी किया, जिसके चलते मामले में बीएनएस की धारा 221 भी जोड़ी गई।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर युधवीर सिंह बैन्स को 5 जून 2026 को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।

उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी का नाम पहले से दर्ज अन्य आपराधिक मामलों में भी शामिल रहा है। इनमें ऊना थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 02/2025 (धारा 420, 468, 471, 120-बी आईपीसी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13) तथा पूर्वी शिमला थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 48/2026 (बीएनएस की धारा 248, 351 और 356(2)) शामिल हैं।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

2027 में कौन होगा हिमाचल का मुख्य मंत्री

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp
Website Design By Mytesta.com +91 8809666000