शिमला: मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत की जांच अब सीबीआई के हवाले, नई दिल्ली में दर्ज हुई एफआईआर – भारत केसरी टीवी

शिमला: मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत की जांच अब सीबीआई के हवाले, नई दिल्ली में दर्ज हुई एफआईआर

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर यह मामला न्यू शिमला पुलिस थाना से सीबीआई को सौंपा गया है। इसी के तहत सीबीआई ने नई दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 3(5) (साझा इरादे से अपराध) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की है।

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सीबीआई ने जांच की ज़िम्मेदारी डीएसपी बृजेंद्र प्रसाद सिंह को सौंपी है, जिनकी टीम में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार और सब इंस्पेक्टर नीलेश सिंह भी शामिल हैं। यह कार्रवाई विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें उन्होंने पावर कॉरपोरेशन के निलंबित निदेशक देसराज और तत्कालीन प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मानसिक उत्पीड़न के कारण ही उनके पति ने यह कदम उठाया।

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बताया गया है कि विमल नेगी 10 मार्च 2025 को अचानक लापता हो गए थे और आठ दिन बाद, 18 मार्च को उनका शव गोबिंदसागर झील (बिलासपुर) से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम 19 मार्च को एम्स बिलासपुर में हुआ। इसके बाद परिजनों ने पावर कॉरपोरेशन के कसुम्पटी कार्यालय के बाहर धरना दिया। उसी रात एफआईआर दर्ज की गई और निदेशक देसराज को निलंबित कर दिया गया, जबकि प्रबंध निदेशक को पद से हटा दिया गया। राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को प्रशासनिक जांच सौंपी।

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हालांकि, किरण नेगी ने पुलिस जांच पर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की। हाईकोर्ट ने डीजीपी, एसपी शिमला और अतिरिक्त मुख्य सचिव की रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद शिमला पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मामला सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए।

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गौरतलब है कि बीएनएस की धारा 108 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। वहीं, धारा 3(5) के अनुसार यदि अपराध साझा इरादे से किया गया हो, तो सभी अभियुक्तों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

अब सीबीआई इस गंभीर मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद की जा रही है।

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