POCSO मामले में फरार इब्राहिम भगोड़ा घोषित, अदालत ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए – 20 दिसंबर को नहीं आया तो चलेगी गैर-हाजिरी में सुनवाई – भारत केसरी टीवी

POCSO मामले में फरार इब्राहिम भगोड़ा घोषित, अदालत ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए – 20 दिसंबर को नहीं आया तो चलेगी गैर-हाजिरी में सुनवाई

[MADAN SHARMA]

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विशेष न्यायाधीश चंबा प्रीति ठाकुर की अदालत ने पोक्सो मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी इब्राहिम को भगोड़ा घोषित करते हुए कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरोपी के खिलाफ यह नोटिस धारा 82(2) बीएनएस के तहत जारी किया गया है। अदालत की ओर से जारी नोटिस के अनुसार इब्राहिम पुत्र इलमदीन वासी गांव गदरी पोस्ट आफिस बरौर जिला चंबा के खिलाफ 23 अगस्त 2024 को पुलिस थाना महिला व बाल सुरक्षा चंबा में एफआईआर दर्ज की गई थी। इब्राहिम पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87(4) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत गंभीर आरोप हैं।
20 दिसंबर को अनुपस्थित रहा तो उसी दिन होगी सुनवाई
अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आरोपी 20 दिसंबर 2025 को अदालत में उपस्थित नहीं होता तो उसी दिन से मामले की सुनवाई उसकी अनुपस्थिति में ही आगे बढ़ाई जाएगी और अगले चरण में निर्णय भी उसकी गैर मौजूदगी में ही सुनाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को गिरफ्तार करने की पुलिस की तत्परता और उसके लगातार फरार रहने को देखते हुए अब मामले में साक्ष्यों को रिकार्ड करने की प्रक्रिया तय तिथि पर शुरू की जाएगी।mbaNews
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