सोलन ब्रेकिंग : आ गया स्टे आर्डर, मेयर रहेंगी ऊषा शर्मा, कल होने वाले चुनाव भी टलेंगे, पूनम की पार्षदी भी बहाल

सोलन। नगर निगम के दो महिला पार्षदों की बहाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्थगनादेश आ गया है। इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कोर्ट का आदेश आने तक ऊषा शर्मा को मेयर पद पर बहाल किया जाए। इसके अलावा कल होने वाले मेयर चुनावों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक लगा दी है।

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आज सुबह सुप्रीम कोर्ट का आदेश मीडिया तक पहुंचा। इससे पहले कल पूरा दिन शंका और आशंकाओं के बीच ही यह खबर झूल रही थी। लेकिन अब सर्वोच्च अदालत का आदेश आने के बाद स्थिति एक दम आइने की तरह साफ हो गई है। कोर्ट ने कुल आठ प्रतिवादियों को 14 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। निष्कासित पार्षद व मेयर ऊष शर्मा व पूर्व मेयर व पार्षद पूनम ग्रोवर की ओर से डाली गई इस विशेष अनुमति याचिका में हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग के निदेशक, सोलन के जिला उपायुक्त, नगर निगम के कमिश्नर, एडीसी अजय यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार, मेयर के दावेदार व पार्षद सरदार सिंह ठाकुर व कांग्रेस पार्षद पूजा तंवर को पार्टी बनाया गया है। अब इन सभी को 14 अक्टूबर तक अपने जवाब दाखिल करने होंगे। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होनी है।

स्थगनादेश में देश की सर्वोच्च अदालत ने अगले आदेशों तक दोनों पार्षदों की बहाली के साथ, ऊषा शर्मा को मेयर पद पर बने रहने और 22 अगस्त यानी कल होने वाले मेयर के चुनावों को रोकने के लिए कहा है।
इस स्थगनादेश के मिलने के बाद ऊषा शर्मा अब कभी भी नगर निगम में अपनी कुर्सी संभाल सकती हैं। लेकिन खबर है कि इसे पहले वे माता शूलिनी के दरबार में अपनी हाजिरी भरेंगी।

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