किराए की गाड़ी, घर के रेंट को मिलेंगे 25 हजार, खाद्य आयोग के अध्यक्ष को मिलेंगी नई सुविधाएं, संशोधित नियमों का ड्राफ्ट जारी – भारत केसरी टीवी

किराए की गाड़ी, घर के रेंट को मिलेंगे 25 हजार, खाद्य आयोग के अध्यक्ष को मिलेंगी नई सुविधाएं, संशोधित नियमों का ड्राफ्ट जारी

[MADAN SHARMA]

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हिमाचल प्रदेश सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा (प्रथम संशोधन) नियम, 2026 का ड्राफ्ट जारी करके आम लोगों से इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40 के तहत तैयार किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को इन प्रस्तावित नियमों से प्रभावित होने की संभावना है, वे अपनी लिखित आपत्ति या सुझाव राज्य खाद्य आयोग से संबंधित प्रशासनिक सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) को भेज सकते हैं। इसके लिए राजपत्र यानी ई-गजट में प्रस्तावित नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का समय दिया गया है। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद ही सरकार प्रस्तावित नियमों को अंतिम रूप देगी। प्रस्तावित संशोधन में एचपी राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के लिए कई नई सुविधाओं और भत्तों का प्रावधान किया गया है।

इसके तहत अध्यक्ष को राज्य खाद्य आयोग की ओर से किराए का वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा और इसका खर्च आयोग वहन करेगा। इसके स्थान पर अध्यक्ष को 2,500 रुपए प्रतिमाह वाहन भत्ता देने का विकल्प भी रखा गया है। यदि अध्यक्ष अपने निजी वाहन से सरकारी दौरे पर जाते हैं तो उन्हें आठ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से रोड माइलेज भत्ता देने का प्रस्ताव है। सरकार ने अध्यक्ष के लिए दौरे के दौरान 250 रुपए प्रतिदिन दैनिक भत्ता देने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया है। साथ ही अध्यक्ष को वास्तविक दावे के आधार पर चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति का अधिकार भी दिया जाएगा। प्रस्तावित नियमों में अध्यक्ष के लिए सरकारी आवास उपलब्ध होने पर उसका आबंटन करने का प्रावधान किया गया है। यदि सरकार की ओर से आवास उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, तो अध्यक्ष को 25,000 रुपए प्रतिमाह मकान किराया देने का प्रस्ताव है।

टीए-डीए बिल पर खुद कर सकेंगे हस्ताक्षर

प्रस्तावित नियमों के अनुसार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष को अपने टीए/डीए बिलों पर स्वयं काउंटर साइन करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही उनके दौरा कार्यक्रम के लिए वह स्वयं नियंत्रण अधिकारी होंगे।

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