कैबिनेट के बड़े फैसले: 15 हाइड्रो प्रोजेक्ट रद्द, पंचायत आरक्षण नियम बदलने की तैयारी – भारत केसरी टीवी

कैबिनेट के बड़े फैसले: 15 हाइड्रो प्रोजेक्ट रद्द, पंचायत आरक्षण नियम बदलने की तैयारी

[MADAN SHARMA]

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कैबिनेट फैसलों का हिंदी अनुवाद

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में संशोधन के प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार 2010 से लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही पंचायतों को आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं रखा जाएगा।

मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके तहत ‘निराश्रित’ (Destitute) की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। अब पति द्वारा छोड़ी गई और जिनकी कोई आय का साधन नहीं है, ऐसी महिलाओं को निराश्रित महिला माना जाएगा।

कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने वन-टाइम एमनेस्टी योजना का लाभ लेने के बावजूद शुरू न हो पाए 15 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने का फैसला लिया।

पंडोह की 10 मेगावाट छोटी जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसके बदले राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी मिलेगी।

ग्रामीण जल योजनाओं के गांवों के भीतर के ढांचे को ग्राम पंचायतों को सौंपने के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने धगवार में रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। साथ ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को धगवार दूध प्रसंस्करण संयंत्र का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।

चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ हेलि-टैक्सी सेवा को बढ़ाकर सप्ताह में 3 से 12 उड़ानें करने का निर्णय लिया गया। यह सेवा सप्ताह में छह दिन दो बार संचालित होगी।

कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य संसाधनों से जारी करने का फैसला लिया क्योंकि केंद्र से फंड जारी नहीं हुआ है।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कई पद भरने को भी मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं:

  • 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर (इंजीनियरिंग व फार्मेसी कॉलेज)

  • 2 सहायक रजिस्ट्रार और 30 इंस्पेक्टर (सहकारिता विभाग)

  • 16 कोच (स्पोर्ट्स हॉस्टल)

  • 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग)

हमीरपुर के खरिड़ी स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता बढ़ाकर 100 बेड करने और इसे राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा:

  • ऊना के गगरेट में एसडीपीओ कार्यालय खोला जाएगा।

  • नूरपुर पुलिस जिला में कोटला पुलिस पोस्ट को थाना बनाया जाएगा।

  • ऊना के तहलीवाल फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में अपग्रेड किया जाएगा।

कैबिनेट ने कोटखाई (शिमला) और पांवटा साहिब (सिरमौर) में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी।

साथ ही लाहौल-स्पीति और कुल्लू के लिए 2016 में चयनित शेष 7 पटवारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने हिमुडा को 80 साल की लीज देने के लिए नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी, जबकि पहले अधिकतम अवधि 40 वर्ष थी।

इसके अलावा सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग के पार्ट-टाइम वाटर कैरियर, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 11 साल की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया।

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