थोडो ग्राउंड के व्यावसायिक उपयोग पर हाईकोर्ट सख्त, जनहित याचिका स्वीकार – भारत केसरी टीवी

थोडो ग्राउंड के व्यावसायिक उपयोग पर हाईकोर्ट सख्त, जनहित याचिका स्वीकार

सोलन,मदन शर्माजी हिमाचल प्रदेश |

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन के ऐतिहासिक थोडो ग्राउंड के बढ़ते व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) को स्वीकार कर लिया है। यह याचिका स्थानीय निवासियों की ओर से कुशल जेठी के नेतृत्व में दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोलन नगर निगम द्वारा ग्राउंड का वाणिज्यिक आयोजनों के लिए “अनियंत्रित” तरीके से उपयोग कराया जा रहा है।

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मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर ठाकुर, उनके साथ अधिवक्ता करुण नेगी उपस्थित हुए। उन्होंने दलील दी कि 00-64-60 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला थोडो ग्राउंड दशकों से खेलकूद, योग, सुबह की सैर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक रूप से उपयोग होता आया है।

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उन्होंने कहा कि ग्राउंड के आसपास रिहायशी इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की मौजूदगी के कारण यह लोगों के दैनिक स्वास्थ्य और सामुदायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है।

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व्यावसायिक कार्यक्रमों की अनुमति पर सवाल

PIL में कहा गया है कि नगर निगम और जिला प्रशासन ने हाल के वर्षों में मेले, प्रदर्शनियां और अन्य वाणिज्यिक कार्यक्रमों की अनुमति देकर ग्राउंड के सार्वजनिक चरित्र को नुकसान पहुंचाया है। याचिका में 25 सितंबर 2023 को डायनामिक इंडिया युवा मंडल को आठ दिनों के लिए ₹50,000 किराया लेकर दी गई अनुमति का भी उल्लेख किया गया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से

स्थानीय निवासियों को शोर और भीड़ के कारण असुविधा होती है,

ग्राउंड की उपलब्धता घट जाती है,

और आम जनता अपने ही सार्वजनिक मैदान से वंचित हो जाती है।

राज्य सरकार को नोटिस, 29 दिसंबर को अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता राकेश धौलटा, अधिवक्ता वरुण राणा और धीरज ठाकुर ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों (प्रतिवादी संख्या 1–5) की ओर से नोटिस स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर 2025 को तय की है।

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