क्राइम रिपोर्ट जिला सोलन

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दिनांक 16.05.2025 को जीत राम पुत्र श्री रघु राम निवासी गांव जघाना, डाकघर डुमैहर, तहसील अर्की, जिला सोलन ने शिकायत दर्ज करवाई कि इसके बेटे नरेश व चमन ने इसके व पत्नि के साथ लात मुक्को व डंडो से मारपीट करने के उपरान्त जान से मारने की धमकी दी है। इस सदंर्भ में पुलिस थाना अर्की में अभियोग अधीन धारा 115(2), 117(2), 351(2), 3(5) भारतीय न्याय सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है।

दिनांक 16.05.2025 को विजय कुमार पुत्र श्री राज कुमार निवासी गांव जघुण, डाकघर कुंहर, तहसील अर्की, जिला सोलन ने शिकायत दर्ज करवाई कि यह घर से डियुटी के लिए HRTC Bus न0 HP03B-6202 में जा रहा था जैसे ही बस चालक बस को चलाते हुए पड़वानी नजद जाल्पा माता मन्दिर के पास पहुंचा तो बस को लापरवाही व तेज रफ्तारी से चलाते हुए पहाड़ी से टकरा दिया ।

जिससे बस सड़क पर पलट गई तथा बस में सवार लोगों को शरीर में चोटें आई । इस सदंर्भ में पुलिस थाना अर्की में अभियोग अधीन धारा 281,125(a) भारतीय न्याय सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

दिनांक 16.05.2025 श्री अंकित वायु महेश पुत्र महेश निवासी गांव राजपुरा कलौनी बदरीनाथ धाम बंगला न0 4, तहसील व जिला मेरठ उतर प्रदेश ने शिकायत दर्ज करवाई कि यह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए हैवेन टच रिजार्ट जटोली गया था। पार्टी करने के उपरान्त यह अपनी कार i20 न0 UP15AU-8003 में तथा इसके आगे पियुष बंसल व दिवेश पियुष कार न0 HP14C-5208 में अपने क्वार्टर ओच्छघाट जा रहे थे । जैसे ही यह जटोली के पास पहुँचे तो पियुष बंसल ने अपनी कार को तेज रफ्तारी व लापरवाही से चलाते हुए सड़क किनारे खड़े टिप्पर मार दिया। जिससे पियुश बंसल व दिवेश को चोटें आई है ।

इस सदंर्भ में पुलिस थाना सदर सोलन में अभियोग अधीन धारा 281, 125(a) भारतीय न्याय सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है।

दिनांक 16.05.2025 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुल 253 चालान किए जाकर 30,200/- जुर्माना प्राप्त किया । जिसमें Drunken driving= 03, Over Speeding = 14, Without D/L = 03, Using Mobile Phone = 01, Without helmet = 38, Seat Belt=98,

तथा अन्य में 96 चालान किए गए । इसके अतिरिक्त 12 चालान धूम्रपान अधिनियम के अन्तर्गत किए जाकर 2000/-रु0 जुर्माना किया गया है ।

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