घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने पर विचार करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट – भारत केसरी टीवी

घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने पर विचार करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके नियमन के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से इस दिशा में ठोस कानूनी उपाय सुझाने और एक समिति गठित करने को कहा है, जो छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

Advertisement

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार को घरेलू कामगारों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित कानून लाने की पहल करनी चाहिए।

Advertisement

खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि घरेलू कामगार देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अब तक कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। इस कारण वे नियोक्ताओं और एजेंसियों के शोषण के प्रति असुरक्षित रहते हैं। अदालत ने इन मुद्दों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता बताई और सरकार से उचित समाधान निकालने का आग्रह किया।

Advertisement

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

2027 में कौन होगा हिमाचल का मुख्य मंत्री

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp
Website Design By Mytesta.com +91 8809666000