राजस्थान हाईकोर्ट का लिव-इन कपल्स को लेकर बड़ा फैसला, सरकार को वेब पोर्टल लॉन्च करने का निर्देश – भारत केसरी टीवी

राजस्थान हाईकोर्ट का लिव-इन कपल्स को लेकर बड़ा फैसला, सरकार को वेब पोर्टल लॉन्च करने का निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को एक वेब पोर्टल बनाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनोप कुमार ढांड की पीठ ने कई लिव-इन जोड़ों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक इस संबंध में कोई विशेष कानून नहीं बन जाता, तब तक ऐसे रिश्तों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए।

Advertisement

कोर्ट ने लिव-इन संबंधों को लेकर जताई चिंता

Advertisement

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप का विचार भले ही आधुनिक समाज में स्वीकार्य होता जा रहा हो, लेकिन इसके चलते कई सामाजिक और कानूनी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। खासतौर पर महिलाओं की स्थिति इस रिश्ते में स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें वैवाहिक संबंधों जैसी सामाजिक स्वीकृति या कानूनी सुरक्षा नहीं होती।

Advertisement

राज्य स्तर पर निगरानी समिति गठित करने का निर्देश

Advertisement

हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक विशेष समिति बनाई जाए, जो लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की निगरानी करेगी। इसके अलावा, कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इस आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (कानून एवं न्याय विभाग), और सामाजिक कल्याण विभाग के सचिव को भेजी जाए ताकि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

2027 में कौन होगा हिमाचल का मुख्य मंत्री

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp
Website Design By Mytesta.com +91 8809666000