शहरों में 40 साल की लीज पर मिलेंगी दुकानें, मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियमों का ड्राफ्ट जारी – भारत केसरी टीवी

शहरों में 40 साल की लीज पर मिलेंगी दुकानें, मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियमों का ड्राफ्ट जारी

[मदन शर्मा]

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मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियमों का ड्राफ्ट जारी, विभाग ने मांगे सुझाव और आपत्तियां

हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियम, 2026 का प्रारूप जारी कर दिया है। इन नियमों के तहत नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा निर्मित दुकानों और स्टालों को लंबे समय के लिए लीज पर देने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने इन प्रारूप नियमों को सार्वजनिक किया है और इनके संबंध में आम जनता, दुकानदारों तथा अन्य हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। ये नियम उन दुकानों, स्टालों, मकानों और तहबाजारी पर दी गई संपत्तियों पर लागू होंगे, जिनका किराया या लाइसेंस शुल्क नगर निकायों को दिया जाता है और जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय से किसी व्यक्ति या संस्था के कब्जे में हैं।

सरकार आवश्यकता पडऩे पर अन्य श्रेणियों की संपत्तियों पर भी इन नियमों को लागू कर सकेगी। नियमों के अनुसार नगर निकायों की नई दुकानों और स्टालों का पट्टा सार्वजनिक या ई-नीलामी से तय होगा। हालांकि जिन दुकानदारों या आबंटियों को पहले से दुकानें आबंटित हैं, उन्हें बिना नीलामी के 40 वर्ष की अवधि के लिए लीज देने का प्रस्ताव किया जा सकेगा। इसके लिए किराए का कोई बकाया नहीं होना चाहिए और संबंधित व्यक्ति को निर्धारित लीज राशि स्वीकार करनी होगी। दुकानों और स्टालों के किराए की गणना प्रचलित सर्कल रेट के 10 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। यदि वर्तमान में किराया इस गणना से अधिक है, तो दुकानदार को वही पुराना किराया देना होगा। वहीं, यदि नई गणना में किराया कम बनता है तो उसे संशोधित कम किराया देने का लाभ मिलेगा।

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