हिमाचल न्यूज : जल्द शुरू होने वाला है माता बगुलामुखी रोपवे, लेकिन इन बातों का रखें ख्याल

मंडी। मंडी में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से पंडोह बांध के नजदीक तक बहुप्रतिक्षित माता बगलामुखी मंदिर रोपवे कछ ही दिनों में यात्रियों को अपनी सेवाएं देने लगेगा। इस रोपवे की केबिन में यात्रियों के साथ 75 तरह की चीजें ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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बुधवार को लोक निर्माण विभाग ने राजपत्र में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए। कंपनी को किराये में कभी भी बदलाव करने की छूट दी गई है। दुर्घटना की स्थिति में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक लाख और बड़ों के लिए पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

रोप वे पर दवाइयों और शिशु आहार के अलावा कोई भी खाद्य सामग्री लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। इस रोपवे का प्रत्येक केबिन छह मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलेगा।

रज्जू मार्ग पर यात्रा करते समय यात्रियों को भारतीय शस्त्र एवं गोला-बारूद अधिनियम 1959, अल्कोहल मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं तथा रज्जू मार्ग के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सीलबंद डिब्बे, चाकू, गैस लाइटर, कैंची, गुलेल, पिस्तौल, तलवार, भारी उपकरण, मिर्च पाउडर, सिगरेट, माचिस, कुल्हाड़ी सहित नुकसान पहुंचाने वाले अन्य सामान यात्री कैबिन में साथ नहीं ले जा सकेंगे।

प्रत्येक कैबिन में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 15 जमा 1 होगी। अधिकतम वजन 1200 किलोग्राम तक सीमित होगा। इस प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली शक्ति बैकअप के लिए विद्युत शक्ति / डीजल जनरेटर (डीजी) रहेगा। यात्रा के दौरान यात्रियों को शराब पीने और धूम्रपान करने की अनुमति नहीं होगी।

सुरक्षा उद्देश्यों के लिए यात्रियों को गोंडोला में चढ़ने, उतरने और सवारी करने के लिए ग्राउंड स्टाफ के निर्देशों का पालन करना होगा। एक बार बिक जाने के बाद टिकट वापस नहीं किए जाएंगे तथा धन वापसी केवल तभी की जाएगी जब कंपनी के नियंत्रण से बाहर किसी कारण से रज्जू मार्ग चालू न हो।

यात्रा के दौरान उचित आकार का महिलाओं का पर्स, एक ओवर कोट, एक छाता / छड़ी, पठन सामग्री, कैमरा/दूरबीन यात्री साथ ले जा सकेंगे। जो भी यात्री तय नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कंपनी का कोई कर्मचारी नियमों के तहत काम नहीं करेगा तो कंपनी जिम्मेवार कर्मचारी के एक माह के वेतन से अधिक की राशि जब्त कर लेगी।

रज्जू मार्ग को चलाने के लिए योग्यता और अनुभव की शर्तों को पूरा करने वाला स्टाफ ही रखा जाएगा। रेजिडेंट मैनेजर-सह स्टेशन प्रभारी के लिए डिप्लोमा और पांच वर्ष का अनुभव अनिवार्य रहेगा।

ऑपरेटर के लिए भी डिप्लोमा और तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक रहेगा। यांत्रिक फिटर, इलेक्ट्रीशियन के लिए आईटीआई और दो वर्ष का अनुभव व सहायक के लिए आईटीआई और एक वर्ष का अनुभव जरूरी रहेगा।

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