Sirmaur: जानलेवा हमले के दोषी 2 सगे भाइयों को मिली कठोर सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर गौरव महाजन की अदालत ने वीरवार को एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में 2 सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में पीड़ित की गर्दन पर हमला किया गया था, जिसकी वजह से वह बोलने में असमर्थ हो गया है।  अदालत ने दोषी अनिल कुमार पुत्र गीता निवासी गांव कुमहारला, डाकघर टपरोली, तहसील राजगढ़ को धारा 307, 324 और 504 आईपीसी के तहत कुल 5 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना और उसके भाई दोषी अश्वनी कुमार को धारा 307 व 324 आईपीसी के तहत कुल 5 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 15000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।

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यह मामला 28 मई, 2017 का है। सहायक जिला न्यायवादी रूमींद्र बैंस ने बताया कि इस दौरान दोषी अनिल कुमार शराब के नशे में गांव सर्वा में मौजूद था। इसी बीच अनिल ने अजय भगनाल से उसकी मोटरसाइकिल मांगी। इनकार करने पर अनिल गाली-गलौच करने लगा। इस पर अजय ने अनिल के भाई अश्वनी को फोन किया कि अनिल को वहां से ले जाए और वह खुद अपने चेचरे भाई अरुण के घर चला गया। इसके बाद अश्वनी कुमार रात करीब 9 बजे अरुण की रसोई में अजय से बात करने के बहाने आया और उसे पकड़कर बाहर ले गया। बाहर पहुंचते ही पहले से छिपे अनिल कुमार ने तेजधार हथियार से अजय भगनाल की गर्दन पर हमला किया और दोनों भाई वहां से भाग गए। इस जानलेवा हमले की वजह से अजय भगनाल बोलने में असमर्थ हो गया।

जिला न्यायवादी ने बताया कि मौजूदा केस की तफ्तीश मुख्य आरक्षी एएसआई रोशन लाल ने अमल में लाई। तफ्तीश पूरी होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया और गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जुर्म साबित होने पर दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतने की भी सजा सुनाई है।

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