दीपावली पर पटाखों की बिक्री एवं भंडारण को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने हितधारकों के साथ की बैठक – भारत केसरी टीवी

दीपावली पर पटाखों की बिक्री एवं भंडारण को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने हितधारकों के साथ की बैठक

मदन शर्मा

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लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर ही होगी पटाखों की बिक्री और भंडारण, नियमों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

 

आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत जिला शिमला में पटाखों की बिक्री, भंडारण एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आज उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में संबंधित विभागों एवं हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पटाखा विक्रेताओं, संबंधित अधिकारियों तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ दीपावली के दौरान सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला में पटाखों की बिक्री, भंडारण, परिवहन एवं वितरण विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक नियम, 2008 तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस एवं अनुमति की शर्तों के अनुरूप ही किया जाएगा। बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री अथवा भंडारण की अनुमति नहीं होगी। पटाखे विक्रेताओं को नियमों का पालन करना होगा।

 

इस मौके पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा सहित अन्य हितधारक मौजूद रहे।

 

पटाखा विक्रेताओं के लिए आवश्यक सुरक्षा एवं नियामक दिशा-निर्देश

 

*विस्फोटक नियम, 2008 एवं PESO दिशा-निर्देशों के अनुरूप*

 

1. लाइसेंस अनिवार्य — पटाखों का भंडारण एवं बिक्री केवल विस्फोटक नियम, 2008 के तहत विधिवत लाइसेंस प्राप्त परिसर से की जाए। विक्रेता लाइसेंस में निर्धारित मात्रा और शर्तों का पालन करें। बिना लाइसेंस वाली दुकान, सड़क किनारे स्टॉल, वाहन, अस्थायी ढांचे अथवा अन्य अनाधृकित स्थान से बिक्री न की जाए।

 

2. अधिकृत स्रोत से ही खरीद — पटाखे केवल लाइसेंस प्राप्त निर्माता अथवा अधिकृत आपूर्तिकर्ता से खरीदे जाएं। खरीद की रसीद एवं आपूर्तिकर्ता के लाइसेंस संबंधी विवरण सुरक्षित रखे जाएं। विदेशी मूल के अथवा तस्करी से लाए गए पटाखों का भंडारण या बिक्री न की जाए।

 

3. निर्धारित मात्रा से अधिक भंडारण नहीं — लाइसेंस में स्वीकृत मात्रा से अधिक पटाखे किसी भी समय परिसर में न रखे जाएं। दस्तावेज में उल्लिखित LE-5 श्रेणी के संदर्भ में PESO द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप अधिकतम 100 किलोग्राम manufactured fireworks तथा 500 किलोग्राम Chorsa crackers का उल्लेख किया गया है, जो संबंधित लाइसेंस की शर्तों के अधीन होगा।

 

4. दुकान की सुरक्षा व्यवस्था — दुकान भूतल पर हो तथा उसमें स्वतंत्र प्रवेश एवं आपातकालीन निकास की व्यवस्था हो। दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले हों। परिसर अग्निशमन कर्मियों की पहुंच में हो तथा बेसमेंट, mezzanine अथवा आवासीय तल के नीचे दुकान न हो। विद्युत वायरिंग सुरक्षित एवं संरक्षित हो।

 

5. सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी — पटाखों की दुकान को विस्फोटक, ज्वलनशील अथवा अन्य खतरनाक सामग्री रखने वाले परिसर से निर्धारित सुरक्षित दूरी पर रखा जाए। दुकान के आसपास ज्वलनशील सामग्री एकत्र न होने दी जाए तथा प्रवेश और निकास मार्ग पूरी तरह खुले रखे जाएं।

 

6. धूम्रपान एवं खुली आग पर पूर्ण प्रतिबंध — पटाखों की दुकान में या उसके आसपास धूम्रपान, माचिस, मोमबत्ती, तेल के दीपक अथवा किसी अन्य ignition source का इस्तेमाल प्रतिबंधित रखा जाए। दुकान के अंदर अनावश्यक रूप से पटाखों को संभालने से भी बचा जाए।

 

7. अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था — प्रत्येक विक्रेता के पास उपयोग योग्य अग्निशामक यंत्र पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त रेत एवं पानी की व्यवस्था भी रखी जाए। अग्निशमन सेवा तक पहुंच का मार्ग खुला रहे तथा आपातकालीन संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं।

 

8. पटाखों की सुरक्षित पैकिंग — पटाखे उनकी मूल एवं स्वीकृत पैकिंग में ही रखे और बेचे जाएं। क्षतिग्रस्त, रिसाव वाले, गीले अथवा खराब पैकेटों को सामान्य तरीके से न संभाला जाए। पटाखों के पैकेट खोलना, उनमें बदलाव करना अथवा अलग-अलग प्रकार के असंगत पटाखों को मिलाकर रखना प्रतिबंधित है।

 

9. प्रतिबंधित एवं असुरक्षित पटाखों की बिक्री नहीं — केवल अधिकृत पटाखों का भंडारण एवं बिक्री की जाए। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज करने वाले पटाखे नहीं बेचे जाएं। दस्तावेज के अनुसार 4 मीटर की दूरी पर 125 dB(AI) अथवा 145 dB(C) peak से अधिक ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री नहीं की जानी चाहिए।

 

10. स्टॉक एवं बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखें — विक्रेता opening stock, खरीदी गई मात्रा, आपूर्तिकर्ता का नाम, बेची गई मात्रा तथा closing stock का उचित रजिस्टर रखें। यह रिकॉर्ड अधिकृत अधिकारियों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाया जाए।

 

11. लाइसेंस प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें — मूल लाइसेंस तथा आवश्यक लाइसेंस विवरण दुकान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं। लाइसेंस और संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहने चाहिए।

 

12. अस्थायी दुकानों के लिए अलग अनुमति — स्थायी LE-5 लाइसेंस को अन्य स्थान पर अस्थायी दुकान लगाने की अनुमति न माना जाए। अस्थायी दुकान के लिए अलग से सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं निर्धारित licensing requirements पूरी करनी होंगी।

 

13. नाबालिगों की सुरक्षा — बच्चों को पटाखे बेचते समय विशेष सावधानी बरती जाए। बच्चों को भंडारण क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा पटाखों के पैकेट खोलने/परीक्षण करने की अनुमति न दी जाए।

 

14. पटाखों का सुरक्षित परिवहन — पटाखों का परिवहन विस्फोटक नियमों के लागू प्रावधानों के अनुरूप किया जाए। पटाखों को ज्वलनशील अथवा अन्य hazardous material के साथ असुरक्षित तरीके से मिलाकर परिवहन न किया जाए।

 

15. दुर्घटना की तत्काल सूचना — आग, विस्फोट, पटाखों के गायब होने, बिना स्पष्टीकरण स्टॉक की कमी अथवा अन्य गंभीर घटना की स्थिति में तत्काल नजदीकी पुलिस थाना तथा संबंधित licensing authority/local office को सूचित किया जाए।

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