खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई : उपायुक्त अपूर्व देवगन – भारत केसरी टीवी

खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई : उपायुक्त अपूर्व देवगन

[MADAN SHARMA]

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*प्रतिबंधित एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रशासन की कड़ी नजर, मिलावटखोरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई*

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*मंडी, सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की 10वीं बैठक आज उपायुक्त कार्यालय मंडी के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच, खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक नमूने लेने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

 

*एनालॉग पनीर की बिक्री पर सख्त कार्रवाई*

 

उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंध के बावजूद चोरी-छिपे इसकी बिक्री करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बाजार में बिक रहे दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को नियमित निरीक्षण एवं सैंपलिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

 

*पुलिस के साथ समन्वय कर बढ़ाएं सैंपलिंग*

 

उपायुक्त ने सहायक आयुक्त, फूड सेफ्टी को पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक नमूने लेने तथा उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में खाद्य कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं एवं जागरूकता शिविर आयोजित करने पर भी बल दिया।

उन्होंने उपभोक्ताओं से भी जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पैकेटबंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय उपभोक्ता पैकेट पर अंकित सामग्री, निर्माण एवं समाप्ति तिथि सहित अन्य आवश्यक विवरणों की जांच अवश्य करें।

 

*प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी होगी कार्रवाई*

 

उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी दुकान, प्रतिष्ठान अथवा अन्य स्थान पर प्रतिबंधित स्वादयुक्त तंबाकू उत्पादों का भंडारण अथवा विक्रय होता हुआ दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन, पुलिस अथवा खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने जिले के सभी थोक विक्रेताओं, वितरकों, परिवहनकर्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वे प्रतिबंधित उत्पादों का भंडारण, परिवहन अथवा विक्रय तत्काल बंद करें। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा अन्य लागू विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

*शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में चलेगा संयुक्त अभियान*

 

उपायुक्त ने शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों तथा अनहेल्दी फूड की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सितंबर माह में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस तथा फूड सेफ्टी अधिकारियों द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर इसकी निगरानी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में ईट राइट कैंपस तथा ईट राइट स्ट्रीट अभियान को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने इन पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।

 

*मंडी में 175 खाद्य नमूने लिए, 193 निरीक्षण*

 

बैठक का संचालन सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी एल.डी. ठाकुर ने किया। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर, 2025 से 22 अगस्त, 2026 तक मंडी जिले में खाद्य सुरक्षा विंग द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध खाद्य पदार्थों के 175 नमूने लिए गए तथा 193 निरीक्षण किए गए। इस दौरान 41 उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध मामले चलाए गए तथा 13 लाख 23 हजार रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई।

उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण एवं सैंपलिंग की जा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी है।

 

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु वर्मा, नगर निगम आयुक्त डॉ. मदन कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कुमार चौहान, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरिंदम राय, DFSC विजेंदर सिंह पठानिया, डीपीओ आईसीडीएस अजय badrel, उपनिदेशक उच्च शिक्षा यशवीर धीमान सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

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