शिमला पूर्व मुख्य सचिव की शिकायत पर एडवोकेट विनय शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज, गैर-जमानती धारा के तहत हो सकती है गिरफ्तारी – भारत केसरी टीवी

शिमला पूर्व मुख्य सचिव की शिकायत पर एडवोकेट विनय शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज, गैर-जमानती धारा के तहत हो सकती है गिरफ्तारी

[ मदन शर्मा]

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प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत पर छोटा शिमला पुलिस थाना ने हाईकोर्ट के एडवोकेट विनय शर्मा के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर बीएनएस की धाराओं 248, 351 और 356(2) के तहत दर्ज की गई है। राज्य सरकार की विशेष अधिसूचना के तहत धारा 351 (आपराधिक मानहानि) राज्य में एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, जिसके चलते वकील की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक रूप लाल को सौंपी गई है।

संजय गुप्ता ने यह मुकद्दमा मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए दर्ज करवाया है। यह पूरा विवाद एडवोकेट विनय शर्मा द्वारा 24 मार्च को दायर की गई एक शिकायत से शुरू हुआ था। उस शिकायत में पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता पर पद के दुरुपयोग, गुप्त या बेनामी संपत्ति की खरीद, धन के अवैध स्रोत, जमीन के अवमूल्यन और प्रशासनिक कार्यों में अवैध हस्तक्षेप जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए थे।

पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में एडवोकेट विनय शर्मा के सभी आरोपों को सिलसिलेवार ढंग से खारिज किया है। पूर्व मुख्य सचिव ने आरोप लगाया है कि विनय शर्मा ने एक पेशेवर वकील होते हुए भी जानबूझकर कानून के पुराने प्रावधानों (जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की पुरानी धाराएं) का सहारा लिया, ताकि मामले को जबरन आपराधिक रंग दिया जा सके।

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