111 किलोग्राम चरस तस्करी: दोषी को 15 साल कठोर कारावास और जुर्माना

कुल्लू (मदन शर्मा):

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विशेष न्यायाधीश-2 कुल्लू अमित मंडयाल ने 111 किलोग्राम चरस तस्करी के मामले में छुवेश्वर पुत्र उत्तम चंद निवासी सनाड़, तहसील बंजार, जिला कुल्लू को दोषी ठहराया है। अदालत ने छुवेश्वर को 15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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डिप्टी डीए अनुज कुमार ने जानकारी दी कि जनवरी 2021 में घरटगाड़ के पास 110.90 किलोग्राम चरस पकड़ी गई थी। इस दौरान छुवेश्वर को मौके पर गिरफ्तार किया गया था, जबकि तीन अन्य आरोपी चरस का थैला फेंककर फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार किया। अदालत ने छुवेश्वर के खिलाफ कठोर सजा सुनाई है, जबकि अन्य आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण संदेह का लाभ दिया गया है।

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