हिमाचल में 1 जून से 500 एमएल पानी की प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध


शिमला, 27 मई 2025: हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 1 जून 2025 से 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक पानी की बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने बताया कि यह निर्णय हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 और उसके 2023 संशोधन अधिनियम के तहत लिया गया है। प्रतिबंध पॉलीथीन टेरेफ्थैलेट (पी.ई.टी.) विशेषता वाली छोटी पानी की बोतलों पर लागू होगा और यह सभी सरकारी कार्यक्रमों, बोर्डों, निगमों, पर्यटन निगम के होटलों व निजी होटलों में प्रभावी रहेगा।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि इस निर्णय की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही, व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया ताकि लोग पर्यावरण हितैषी विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में सार्वजनिक और निजी परिवहन, टैक्सियों तथा पर्यटक वाहनों में गार्बेज बिन रखना अनिवार्य किया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने पहले ही सभी बसों में कूड़ेदान स्थापित कर दिए हैं और बस स्टैंड व कार्यशालाओं में प्लास्टिक कचरा संग्रहण के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने टैक्सी स्टैंडों, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए शहरी विकास, ग्रामीण विकास और परिवहन विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
अंत में, उन्होंने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित रणनीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कटिबद्ध है!