विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत गठित समितियों की बैठकें आयोजित

शिमला सोलन ब्यूरो सुभाष शर्मा 30/05/25

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उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने आज यहां अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत त्रैमासिक बैठक, ज़िला स्तरीय समिति, दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति, मैनुअल स्कवैंजर्स अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ज़िला स्तरीय समिति तथा राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत स्थानीय स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठकों की अध्यक्षता की।
 मनमोहन शर्मा ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के लिए व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान सुनिश्चित बनाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत ज़िला में वर्तमान में 57 से अधिक मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम, 1989 के तहत ज़िला में 03 मामलों को रद्द करने की अनुशंसा प्राप्त हुई है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को मामलों की परामर्श रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत राहत राशि प्रदान करने के लिए एक मामला प्राप्त हुआ है। उन्होंने संबंधित विभागों को अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम, 1989 के विषय पर समय-समय पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
मनमोहन शर्मा ने प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत संबंधित विभागों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आवास योजना के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए 12 मकानों के निर्माण पर 18 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है।
उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की बैठक की समीक्षा करते हुए कहा कि सोलन ज़िला में जनवरी, 2025 से मार्च, 2025 तक 137 दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के तहत 3.45 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में 40 पात्र छात्रों के मामले प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी मामलों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस वित्त वर्ष में अभी तक पंजीकृत 40 छात्रों को लगभग 3 लाख 92 हजार रुपए की छात्रवृत्ति की जानी है।
मनमोहन शर्मा ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सोलन ज़िला में 210 कानूनी संरक्षक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों तक अधिनियम की जानकारी पहुंचाने के लिए अधिकारी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने अधिनिमय के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति का कार्यकाल तीन वर्ष बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
उपायुक्त ने मैनुअल स्कवैंजर्स अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह अधिनियम सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 07 तारीख से पूर्व वेतन देना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने स्थानीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों के लिए सेफ्टी किट उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। सफाई कर्मचारियों की समय-समय पर चिकित्सा जांच तथा उनका आयुष्मान कार्ड बनवाना भी सुनिश्चित करें।
ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
नगर निगम सोलन की महापौर ऊषा शर्मा, बीडीसी सदस्य बरोटीवाला राम रत्न, उपमण्डल पुलिस अधिकारी बद्दी अभिषेक, उप पुलिस अधीक्षक सोलन अनिल धौल्टा, ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिन्द्र राणा, ज़िला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. शिव कुमार, उप निदेशक उच्च शिक्षा गोपाल चौहान, ज़िला न्यायवादी संजय पंडित, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी पदम देव शर्मा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शालिनी पुरी, गणपति एजुकेशन सोसायटी कुनिहार के निदेशक डॉ. रोशन लाल शर्मा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष संजना गोयल विभिन्न समितियों के गैर सरकारी सदस्य एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
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