दुष्कर्म आरोपी रामकुमार बिंदल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, पूर्व सांसद वीरेंद्र के बेटे की जमानत याचिका खारिज – भारत केसरी टीवी

दुष्कर्म आरोपी रामकुमार बिंदल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, पूर्व सांसद वीरेंद्र के बेटे की जमानत याचिका खारिज

[MADAN SHARMA]

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भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के भाई व दुष्कर्म के राम कुमार बिंदल को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बुधवार न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा। मंगलवार को आरोपी को क्षेत्रीय अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। आरोपी राम कुमार बिंदल को पुलिस ने 25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के आरोप में बीते शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। वहीं, तबीयत बिगड़ने पर उसके बाद वह क्षेत्रीय अस्पताल में उपचाराधीन था। जबकि अब स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप के बेटे बृजेश्वर कश्यप की अग्रिम  जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट का रुख नहीं कर सकता। इसके लिए उसे सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका पेश करनी चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से वापस लेते हुए सत्र न्यायाधीश सोलन के समक्ष याचिका दायर करने की छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि पिछले 2 वर्षों से आरोपी शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता ने महिला थाना सोलन में इसकी शिकायत दर्ज की है, जिस पर पुलिस ने एक एफआईआर दायर की है।

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