जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को बदनाम करने के आरोप में अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा के विरुद्ध सोलन में मामला दर्ज – भारत केसरी टीवी

जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को बदनाम करने के आरोप में अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा के विरुद्ध सोलन में मामला दर्ज

[MADAN SHARMA]

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सोशल मीडिया में भ्रामक और तथ्यहीन प्रचार करने के लिए उक्त वकील पर बैंक प्रबंधन द्वारा पुलिस में मामला दर्ज।

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सोलन, 8 सितंबर 2026।

 

जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलन को सोशल मीडिया एवं अज्ञात समाचार पत्र के माध्यम से लगातार बदनाम करने तथा भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के आरोप में अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा एवं अन्य नामालूम व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस चौकी शहर सोलन, थाना सदर सोलन में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई है। मामला बीएनएस की धारा 316(5), 61(2) एवं 356(2) के तहत दर्ज किया गया है।

 

बैंक प्रबंधन की ओर से भेजी गई शिकायत के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। शिकायत में बैंक ने आरोप लगाया है कि अधिवक्ता शर्मा द्वारा बार-बार, बिना किसी ठोस आधार के, बैंक की छवि धूमिल करने वाले बयान सार्वजनिक रूप से दिए जा रहे हैं, जिससे बैंक की प्रतिष्ठा एवं जनविश्वास को गंभीर क्षति पहुंची है। बैंक का कहना है कि शर्मा द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में भी अनेक शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं, जो अभी जांच के अधीन हैं, बावजूद इसके वे प्रतिदिन बैंक के विरुद्ध आरोप लगाना जारी रखे हुए हैं।

 

बैंक द्वारा पूर्व में मानहानि नोटिस

 

बैंक प्रबंधन द्वारा इससे पूर्व ही अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा को विधिक मानहानि नोटिस जारी किया जा चुका है। बैंक प्रबंधन के अनुसार शीघ्र ही इस संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विधिवत मानहानि का वाद दायर किया जाएगा, जिसमें बैंक को हुई प्रतिष्ठा एवं वित्तीय क्षति के आधार पर उचित हर्जाना मांगा जाएगा।

 

बार काउंसिल में शिकायत

 

बैंक प्रबंधन का यह भी कहना है कि अधिवक्ता अधिनियम (एडवोकेट्स एक्ट) के प्रावधानों एवं व्यावसायिक आचरण के मानकों का उल्लंघन करने के आरोप में अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर कार्यवाही जारी है।

 

बैंक का पक्ष

बैंक प्रबंधन ने कहा कि वह हमेशा से पारदर्शिता एवं नियमानुसार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है तथा किसी भी प्रकार के निराधार एवं दुर्भावनापूर्ण आरोपों का विधिक रूप से मुकाबला करेगा। बैंक प्रबंधन ने संबंधित पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया है कि मामले की गहनता से जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

 

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