ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के अक्षरशः अनुपालन का किया आग्रह

सोलन ब्यूरो सुभाष शर्मा दिनांक 19.03.2024

Advertisement

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित

Advertisement

लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत आज यहां ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया जिसमें आदर्श आचार संहिता, आय-व्यय सहित चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
मनमोहन शर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए आग्रह किया कि चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक सभी राजनीतिक दल आचार संहिता तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, बाधा रहित व शांतिपूर्ण मतदान करवाने में सभी दल सहयोग करें। चुनाव प्रचार के दौरान भी द्वेषपूर्ण, जाति, संप्रदाय व धर्म पर टिप्पणी सहित व्यक्तिगत आक्षेपों से बचते हुए संयमित भाषा का प्रयोग करें। उन्होंने चुनावी सभाओं, जुलूस, रैलियों इत्यादि के दौरान भी कानून व्यवस्था व नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
उन्होंने चुनाव के दौरान प्रयोग की जाने वाली सामग्री की दरों के बारे में भी अवगत करवाया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान पार्टी कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले सामान, रैली, सभाएं व वाहन, प्रचार सामग्री छापने व विज्ञापन जारी करने के लिए आवश्यक अनुमति बारे भी अवगत करवाया गया। उन्होंने ईको फ्रैंडली चुनावी प्रचार सामग्री के अधिक से अधिक उपयोग पर भी बल दिया।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनावी व्यय का लेखा-जोखा अद्यतन रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चुनावी रैलियों, सभाओं, आयोजन तथा प्रचार सामाग्री सहित विभिन्न मदों में होने वाले व्यय का निर्धारित प्रपत्र व समयसीमा में ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापनों इत्यादि पर व्यय भी सम्बन्धित पार्टी अथवा प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पूर्व ज़िला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मतदान दिवस एवं इससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के लिए भी यह अनुमति आवश्यक होगी।
बैठक में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी अवगत करवाया कि नामांकन की अंतिम तिथि तक नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते हैं हालांकि इन सूचियों में किसी त्रुटि में संशोधन अथवा नाम काटा नहीं जा सकेगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह इसे निर्धारित समयावधि तक शामिल करने में सहयोग करें।
इस अवसर पर तहसीलदार निर्वाचन ऊषा चौहान, नायब तहसीलदार निर्वाचन दीवान सिंह तोमर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिवदत्त ठाकुर व शारदा कश्यप, भारतीय जनता पार्टी के चन्द्रकांत शर्मा, आम आदमी पार्टी की गीता ठाकुर, बहुजन समाज पार्टी के राकेश कुमार सहित निर्वाचन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
.0.

Advertisement

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

क्या हिमाचल की सरकार अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे करेगी

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Back to top button
Close
Website Design By Mytesta.com +91 8809666000