क्राइम रिपोर्ट जिला सोलन हिमाचल प्रदेश – भारत केसरी टीवी

क्राइम रिपोर्ट जिला सोलन हिमाचल प्रदेश

सोलन मदन शर्मा 14 जनवरी

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दिनांक 13-01-24 को पुलिस थाना धर्मपुर की टीम रात के समय नाका डियूटी पर जाबली में उपस्थित थी तो सोलन की तरफ से एक ट्रक नम्बर HP64B-0757 आया, जिसे चालक गुरदेव सिंह निवासीरामशहर, जिला सोलन चला रहा था । इस ट्रक में लकड़ी पाई गई । जिस पर चालक गुरदेव सिंह उपरोक्त से कागजात मांगे गए, जिसने एक प्रमाण पत्र पेश किया । जिसमें वन विभाग की कोई भी मोहर न लगी थी। उपरोक्त ट्रक के साथ एक अन्य ट्रक न0 HP24C-0212 जिसे चालक मनोज कुमार निवासी बिलासपुर चला रहा था के अन्दर भी लड़कियां पाई गई। जिस पर मनोज कुमार से भी कागजातों दिखलाने के लिए कहा । परन्तु मनोज कुमार भी मौका पर कोई कागजात पेश नहीं कर सका। जो उपरोक्त दोनों ट्रक चालकों द्वारा लकड़ी को रात के समय लाने व परिवहन करने के सन्दर्भ कोई भी कागजात पेश नहीं किया गया है। जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग अधीन धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व धारा41,42 भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। अभियोग में उपरोक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।

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दिनांक 13.01.2024 को श्री गौरव ठाकुर निवासी पच्छाद, जिला सिरमौर ने ब्यान दर्ज करवाया कि दिन के समय जब यह अपने दोस्त अंकुल कुमार के साथ मोटर साइकिल पर सोलन से नौणी की तरफ जा रहे थे तो मोलो के पास नौणी की ओर से अनिल कुमार निवासी सुल्तानपुर, जिला सोलन अपनी मोटर साइकिल न0 HP64B-8112 को तेज रफ्तार व गलत दिशा में चलाता हुआ आया तथा इनकी मोटर साइकिल को टक्कर मार दी । जिस दुर्घटना में इसे , इसके दोस्त व अनिल कुमार को चोटें आई है। जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना सदर सोलन में अभियोग अधीन धारा 279, 337 भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजीकृत किया गया है। अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।

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दिनांक 13.01.2024 को श्री जमना दास निवासी अर्की, जिला सोलन ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि दिनांक 12.01.2024 को इसके घर पर गांव के कुछ लोग , इसका भाई उपस्थित थे, आशीष कुमार निवासी जुबला, जिला सोलन इसके घर पर आया जहां आशीष ने इसे गाली गलौच की व जान से मारने की धमकी दी। जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना अर्की में अभियोग अधीन धारा 451, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया गया है।

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दिनांक 13.01.2024 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 146 चालान किए जाकर कुल 12,900/- रुपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें Drunken Driving = 03, Rash/Negligent= 01,Over Speeding = 23,Without D.L.= 03,Using Mobile Phone = 01, Without helmet=19, Without seat belt=03 तथा  अन्य  में 93 चालान  किए  गये । इसके अतिरिक्त 02 चालान धूम्रपान निषेध अधिनियम के अन्तर्गत किए जाकर 100/- रुपए जुर्माना किया गया है।

हस्ता0/-

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