“बिना लाइसेंस दवाएं रखने पर बंगाल निवासी को 3-3 माह की जेल, ₹25,000 जुर्माना”

सोलन, मदन शर्मा 21 अप्रैल 2025:

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जिला सोलन की सत्र अदालत ने सोमवार को बंगाल निवासी एक व्यक्ति को बिना लाइसेंस के 49 प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां रखने के मामले में दोषी करार देते हुए 3-3 माह के साधारण कारावास और ₹25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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माननीय सत्र न्यायाधीश श्री अरविन मल्होत्रा ने पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना (उत्तर) निवासी कुमारेश अध्या, पुत्र चिता रंजन अध्या, को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27(बी)(ii) और 28 के तहत दोषी पाया।

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प्रकरण के अनुसार, अभियुक्त हिमाचल प्रदेश के ग्राम मामलिग, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन में “बंगाली क्लिनिक” के नाम से एक क्लिनिक चला रहा था। 26 जुलाई 2011 को आम जनता से प्राप्त शिकायत के आधार पर औषधि निरीक्षक और उनकी टीम ने छापेमारी कर क्लिनिक से भारी मात्रा में गैरकानूनी दवाइयाँ बरामद की थीं। इसके पश्चात् औषधि निरीक्षक ने न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई।

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जिला न्यायवादी श्री संजय पंडित ने बताया कि जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त के पास दवाओं के लिए कोई वैध लाइसेंस या चिकित्सकीय पर्चियाँ नहीं थीं। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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