परवाणू में ठेकेदार गिरफ्तार: फर्जी टेंडर और कूटरचित दस्तावेज़ों से सरकारी काम हासिल करने का आरोप – भारत केसरी टीवी

परवाणू में ठेकेदार गिरफ्तार: फर्जी टेंडर और कूटरचित दस्तावेज़ों से सरकारी काम हासिल करने का आरोप

[MADAN SHARMA]

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परवाणू में ठेकेदार गिरफ्तार, फर्जी टेंडर व कूटरचित दस्तावेज़ों से सरकारी काम हासिल करने का आरोप
FIR No. 24/2025, थाना परवाणू
परवाणू।
पुलिस थाना परवाणू में FIR संख्या 24/2025 दिनांक 03 मार्च 2025 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-B IPC एवं 08 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB), दक्षिणी रेंज शिमला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ता श्री रजा राम भारती, निवासी परवाणू, ने आरोप लगाया कि परवाणू शहर का निवासी सतीश बेरी पुत्र श्री निक्का राम, जो स्वयं को समाजसेवी बताता है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह संचालित करता है। यह गिरोह सरकारी विभागों के विरुद्ध आरटीआई दाखिल कर अधिकारियों को परेशान करता था तथा उन्हें ब्लैकमेल कर निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु दबाव बनाता था।
आरोप है कि सतीश बेरी स्वयं बिजली विभाग का ठेकेदार है, जबकि उसका पुत्र नगर परिषद परवाणू में सिविल वर्क का ठेकेदार है। आरोपी ने अधिकारियों को धमकाकर व ब्लैकमेल कर अपने व अपने पुत्र के लिए विभिन्न सरकारी कार्य हासिल किए।
शमशान घाट के समीप स्लम बस्ती में फर्जी टेस्ट रिपोर्ट का मामला
जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने सेक्टर-4, हिमुडा फ्लैट्स (शमशान घाट के समीप स्थित स्लम बस्ती) की बिजली टेस्ट रिपोर्ट तैयार कर नगर परिषद परवाणू को सौंपी और इसके एवज में धनराशि वसूल की। जबकि इन फ्लैट्स की वायरिंग का कार्य हिमुडा द्वारा टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किसी अन्य ठेकेदार से करवाया गया था। नियमानुसार, हिमुडा के टेंडर में विद्युत टेस्ट रिपोर्ट कार्य करने वाला ठेकेदार निशुल्क उपलब्ध कराता है, बावजूद इसके आरोपी ने बिना कार्य किए फर्जी टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की।
फर्जी कोटेशन और कूटरचित दस्तावेज़ उजागर
अन्वेषण के दौरान नगर परिषद परवाणू से संबंधित समस्त रिकॉर्ड जब्त किया गया। रिकॉर्ड के गहन अवलोकन में पाया गया कि कार्य आवंटन हेतु आवश्यक तीन कोटेशन धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से तैयार किए गए थे। इन्हीं फर्जी कोटेशन के आधार पर दिनांक 11 जून 2020 को टेंडर प्राप्त किया गया।
उसी दिन आरोपी द्वारा 83 फ्लैट्स की टेस्ट रिपोर्ट तैयार कर नगर परिषद को सौंपी गई तथा उसी दिन बिल भी जमा किया गया। जांच में दस्तावेजों की कूटरचना (Forgery) स्पष्ट होने पर अभियोग में धारा 467 IPC भी जोड़ी गई।
आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी
उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 10 फरवरी 2026 को मामले में संलिप्त आरोपी
सतीश बेरी (73 वर्ष), पुत्र श्री निक्का राम, निवासी मकान नंबर 27, सेक्टर-5, परवाणू, तहसील कसौली, जिला सोलन
को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी को आज दिनांक 10-02-2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार अभियोग की जांच निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विधिसम्मत तरीके से जारी है।

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