Assam के नए जमीन नियमों पर देशभर में बहस, पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य – भारत केसरी टीवी

Assam के नए जमीन नियमों पर देशभर में बहस, पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

[MADAN SHARMA]

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असम में लागू नए नियम ने देशभर से ध्यान है खींचा

 

 

असम में लागू नए नियम ने देशभर में ध्यान खींचा है, जहां एक अपडेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत कुछ जमीन लेने-देने पर सख्त जांच व्यवस्था लागू की गई है, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है।

नई गाइडलाइंस के अनुसार, अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच होने वाले जमीन लेने-देने के लिए अब विस्तृत पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। प्रशासन ऐसे मामलों में धोखाधड़ी की संभावना, फंड के स्रोत, जनसांख्यिकीय प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जांच करेगा, जिसके बाद ही लेने-देने को मंजूरी दी जाएगी।

यह नियम उन NGOs पर भी लागू होगा जो राज्य के बाहर से आकर स्कूल, अस्पताल या अन्य विद्यालयों के नाम पर जमीन लेंगे। हालांकि, असम में पहले से पंजीकृत स्थानीय NGOs को इस अतिरिक्त प्रक्रिया से छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि यह नीति किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाती, बल्कि विस्थापन, निगरानी और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से लाई गई है।

इस फैसले ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। समर्थक इसे एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा और नियंत्रण बढ़ाने का कदम मानते हैं, जबकि आलोचक इसके सामाजिक और संवैधानिक प्रभाव पर सवाल उठा रहे हैं।

अब बड़ा सवाल यह है कि यह कदम सुरक्षा और इंटर्नशिप के लिए है या इससे अधिकार और विश्वास से जुड़े नए सवाल भी उठते हैं।

 

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