हर जिले में बनेगा किशोर न्याय बोर्ड, हिमाचल ने लागू किए जुवेनाइल जस्टिस रूल्स 2026 – भारत केसरी टीवी

हर जिले में बनेगा किशोर न्याय बोर्ड, हिमाचल ने लागू किए जुवेनाइल जस्टिस रूल्स 2026

[ मदन शर्मा]

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हिमाचल ने बनाए अपने जुवेनाइल जस्टिस रूल्स, बच्चों के हितों की सुरक्षा और पुनर्वास पर फोकस

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की किशोर न्याय प्रणाली को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश किशोर न्याय -बालकों की देखभाल एवं संरक्षण- नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी इन नियमों का उद्देश्य विधि का उल्लंघन करने वाले और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नए नियमों के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड गठित किए जाएंगे। बोर्ड में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बच्चों से जुड़े क्षेत्रों में कम से कम सात वर्षों का अनुभव जरूरी किया गया है।

बच्चों के लिए अनुकूल माहौल अनिवार्य किया है। बोर्ड की कार्रवाई किसी भी स्थिति में अदालत या जेल परिसर में नहीं होगी। इसके बजाय ऐसे स्थानों का चयन किया जाएगा, जहां बच्चे सहज महसूस करें। सुनवाई के दौरान वातावरण को डरमुक्त रखने के लिए बोर्ड के सदस्यों को विशेष तौर पर बच्चों के अनुकूल व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए हैं। हर बाल देखरेख संस्था और बोर्ड परिसर में शिकायत पेटिका स्थापित की जाएगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई

नियमों में तकनीकी सुविधा को भी शामिल किया है। विशेष परिस्थितियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई

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