हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 61 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां – भारत केसरी टीवी

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 61 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां

[ मदन शर्मा]

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शिमला/सोलन

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव करते हुए जिला न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों, सीनियर सिविल जजों और सिविल जजों सहित कुल 61 अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन सभी अधिकारियों को 16 अप्रैल 2026 तक अपने नए तैनाती स्थलों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य तबादले और नई नियुक्तियां

अनुजा सूद: लेबर कोर्ट-कम-इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, शिमला से स्थानांतरित कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चंबा नियुक्त की गई हैं।

प्रीति ठाकुर: चंबा से स्थानांतरित कर अब लेबर कोर्ट-कम-इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, शिमला की पीठासीन अधिकारी होंगी।

प्रशांत सिंह नेगी: सीनियर सिविल जज-कम-ACJM-I, अंब से अब सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), सोलन के रूप में सेवा देंगे।

आकांक्षा डोगरा: सचिव, DLSA सोलन से स्थानांतरित होकर सीनियर सिविल जज-कम-ACJM-II, शिमला नियुक्त हुई हैं।

सोलन और आसपास के क्षेत्रों में बदलाव

जिला सोलन में कई महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं:

निकिता ताहिम: जयसिंहपुर से स्थानांतरित होकर अब सिविल जज-कम-JMFC-I, सोलन होंगी।

डॉ. युद्धवीर सिंह: सरकाघाट से सिविल जज-कम-JMFC, कंडाघाट भेजे गए हैं।

जन्नत हेयर: इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद सिविल जज-कम-JM-II, सोलन के पद पर तैनात की गई हैं।

रेणु बाला: ट्रेनिंग के बाद सिविल जज-कम-JM-II, कसौली नियुक्त हुई हैं।

अमीषा गुप्ता: ट्रेनिंग के बाद सिविल जज-कम-JM-II, नालागढ़ नियुक्त की गई हैं।

प्रशिक्षु जजों की तैनाती

अधिसूचना में सीरियल नंबर 43 से 61 तक के 19 नवनियुक्त सिविल जजों को विभिन्न जिलों में तैनाती दी गई है। ये अधिकारी पहले एक महीने तक संबंधित जिलों के सीनियर सिविल जज-कम-CJM के मार्गदर्शन में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिसके बाद वे स्वतंत्र रूप से अदालतों का संचालन करेंगे।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

सर्किट कोर्ट: सीनियर सिविल जज-कम-ACJM-I, घुमारवीं अब हर महीने के तीसरे सप्ताह में एक सप्ताह के लिए बिलासपुर में सर्किट कोर्ट लगाएंगे।

छुट्टी पर अधिकारी: जो अधिकारी वर्तमान में मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) पर हैं, उन्हें अवकाश समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में रिपोर्ट करने को कहा गया है।

न्याय प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से किए गए इन तबादलों को तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

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