ई-श्रम मॉडयूल के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च

सोलन मदन शर्मा 13.02.2025

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केन्द्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के ई-श्रम मॉडयूल में 31 मार्च, 2022 अथवा उससे पूर्व पंजीकृत आवेदकों (कामगार) को मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में केन्द्र सरकार की ओर से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। यह जानकारी अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी सोलन राहुल जैन ने दी।
राहुल जैन ने कहा कि केन्द्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा अब ई-श्रम मॉडयूल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है। आवेदक की मृत्यु की स्थिति में 02 लाख रुपए तथा अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपए मुआवजा के तौर पर प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत निर्धारित तिथि तक पंजीकृत व्यक्ति ही इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदकों को अपना आवेदन श्रम अधिकारी सोलन अथवा श्रम अधिकारी बद्दी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, बैंक खाता पास बुक की प्रतिलिपि, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत करनी होगी।
अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए आवेदक श्रम अधिकारी सोलन के कार्यालय स्थित हैल्प डैस्क नम्बर 01792-227076, मोबाईल नम्बर 98828-35345, श्रम अधिकारी बद्दी के कार्यालय स्थित हैल्प डैस्क नम्बर 01795-271210 तथा मोबाईल नम्बर 70185-14424 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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