विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/बलात्कार,

शिमला ब्यूरो सुभाष शर्मा 20-03-2024

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शिमला, श्री. अमित गंडयाल की अदालत ने आरोपी दीपक बटालू को सरकार बनाम दीपक बटालू मामले में आईपीसी की धारा 376, AB of IPC और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर नंबर 43/21 में 25 साल की कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है व 2 लाख रूप्ये का मुआवजा भी जारी किया गया।

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मामले के संक्षिप्त तथ्यः-

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दिनांक 17.04.2021 को पीड़िता (जिसकी उम्र सात वर्ष थी) अपने घर के पास खेल रही थी दोषी (जोकि पीड़िता के पड़ोस में रहता था) ने पीड़िता को फोन देखने के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ बालात्कार कर दिया इसके बाद पीड़िता के खून निकलने लगा तब उसने अपनी माता को अपने कमरे में जाकर बताया और फिर पीड़िता के पिता जो जंगल में लकड़ी लेने गए थे, जब घर पहुंचे तो पीड़िता की माता ने उसे सारी बात बताई। जिस पर पीड़िता के पिता पीड़िता को लेकर फाई आर दर्ज कराने पुलिस थाना कसुम्पटी गए तथा एफआईआर दर्ज कराई।

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इन तथ्यों के आधार पर पुलिस स्टेशन पूर्व में आईपीसी की धारा 376 AB of IPC और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 20 गवाहों की जांच की और मुकदमे के समापन पर दलीलें सुनी गईं और विशेष न्यायाधीश, शिमला की अदालत ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व श्रीमती संगीता जस्टा, उप जिला न्यायवादी द्वारा किया गया।

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Bruta उप जिला न्यायवादी लोक अभियोजक शिमला।

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