53 दवाओं की कीमतों में संशोधन, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जारी की अधिसूचना*

B.R.Sarena 05/03/25

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राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 53 दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है। जिन दवाओं की कीमत में संशोधन किया गया है, उनमें दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, डायबिटीज, हार्ट सहित अन्य बीमारियों के उपचार की दवाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। एनपीपीए द्वारा उपनिदेशक महावीर के हवाले से जारी अधिसूचना में 53 अनुसूचित दवाओं की कीमतों में फेरबदल किया गया हैं। इनमें से कुछ दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गई हैं, जबकि कुछ की कीमतों में कटौती की गई है। बतातें चलें कि एनपीपीए औषधि आदेश (डीपीसीओ) 2013 के तहत अनुसूची में शामिल आवश्यक दवाओं का अधिकतम मूल्य तय करता है, जो दवाएं मूल्य नियंत्रण के तहत नहीं आती हैं, उसके निर्माताओं को सालाना 10 फीसदी खुदरा मूल्य बढ़ाने की अनुमति है।
एनपीपीए ने जिन 53 नई दवाओं की कीमतें तय की हैं, उन्हें दवा कंपनियां इन नई दवाओं को इससे अधिक कीमत पर नहीं बेच सकेंगी। अधिसूचना के मुताबिक सरकार की ओर से जिन 53 दवाओं के दाम तय किए गए हैं, कंपनियां उस तय कीमत पर सिर्फ जीएसटी ही वसूल सकेंगी। कंपनियों ने अगर जीएसटी का भुगतान किया है, तभी वे इसे दवाओं की तय कीमत पर इसे ग्राहकों से वसूल सकेंगी। बता दें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का कार्य आवश्यक दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना और उनकी सुलभता सुनिश्चित करना है, ताकि इन दवाओं तक पहुंच बाधित न हो।

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