हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश- डोडरा क्वार अस्पताल में स्टाफ नर्सों की सुनिश्चित की जाए तैनाती

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को सिविल अस्पताल डोडरा क्वार में आवश्यक स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन सिंह की खंडपीठ ने अस्पताल में स्टाफ नर्सों और अन्य अधिकारियों के अभाव को लेकर दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश दिए।अतिरिक्त महाधिवक्ता ने निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं के 28 अप्रैल के हलफनामे के माध्यम से स्थिति रखी।

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इसके माध्यम से बताया गया है कि पांच स्टाफ नर्सों में से तीन पदों को भरने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। अन्य पदों को भरने के लिए स्थानांतरण पोस्टिंग आदेश अस्पताल की आवश्यकता और जरूरत के अनुसार किए जाएंगे। वार्ड सिस्टरों और स्टाफ नर्सों की कमी पर हाईकोर्ट ने यह संज्ञान लिया था।खंडपीठ ने कहा है कि रिक्त पदों को जल्द भरा जाए, जिससे उक्त क्षेत्र के निवासियों को चिकित्सा सहायता के अभाव से वंचित न रहना पड़े।

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जिला शिमला के सिविल अस्पताल डोडरा क्वार में स्वीकृत पदों के मुकाबले चार चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं, लेकिन स्टाफ नर्स के पांच स्वीकृत पदों के मुकाबले कोई भी कार्यरत नहीं है। इसी प्रकार अन्य पदों के मुकाबले भी पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है। वार्ड सिस्टरों और स्टाफ नर्सों की सहायता के अभाव में चिकित्सा अधिकारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है।

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परिणामस्वरूप रिक्त पदों पर इस तरह से नियुक्ति की जाए कि वहां चिकित्सा अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी उपलब्ध हों।

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