हिमाचल में रेहड़ी-फड़ी वालों के नियम सख्त: अब हर 3 साल में नवीनीकरण, फीस तय और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य – भारत केसरी टीवी

हिमाचल में रेहड़ी-फड़ी वालों के नियम सख्त: अब हर 3 साल में नवीनीकरण, फीस तय और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

[MADAN SHARMA]

Advertisement

 

Advertisement

रेहड़ी-फड़ी वालों के नियमों में बदलाव; हर तीन साल में नवीनीकरण, फीस तय

Advertisement

शहरी विकास विभाग की ओर से 13 मार्च 2026 को जारी इस अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण एवं सड़क विक्रय विनियमन) संशोधन योजना, 2026 लागू कर दी गई है।

Advertisement

राज्य सरकार ने रेहड़ी-फड़ी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। शहरी विकास विभाग की ओर से 13 मार्च 2026 को जारी इस अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण एवं सड़क विक्रय विनियमन) संशोधन योजना, 2026 लागू कर दी गई है। वेंडर्स के सर्वे, लाइसेंस, फीस और निगरानी से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे और वेंडिंग प्रमाण पत्र का नवीनीकरण पांच वर्ष के बजाय तीन वर्ष में किया जाएगा। प्रमाण पत्र का नवीनीकरण सरल प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर किया जा सकेगा। नई व्यवस्था में वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके साथ ही मोबाइल वेंडर्स को अपना पैन कार्ड विवरण शहरी निकायों में जमा कराना होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करते समय स्थायी हिमाचली निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अधिसूचना में खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त प्रावधान भी जोड़े गए हैं। यदि कोई वेंडर खाद्य सामग्री में थूक या मूत्र मिलाते हुए पाया जाता है, तो उसका वेंडिंग प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वेंडिंग जोन और स्थानों को नंबर देकर चिह्नित किया जाएगा, ताकि उनकी पहचान और प्रबंधन आसान हो सके। साथ ही पैदल मार्ग, रेन शेल्टर, चौराहों और विरासत भवनों के पांच मीटर दायरे में वेंडिंग जोन घोषित नहीं किए जाएंगे।

नगर निगम में स्टेशनरी वालों का 2,000 प्रति माह शुल्क
सरकार ने वेंडिंग फीस को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। स्टेशनरी वेंडर्स के लिए नगर पंचायत में 1,000 रुपये, नगर परिषद में 1,500 रुपये और नगर निगम में 2,000 रुपये प्रति माह शुल्क तय किया गया है। वहीं मोबाइल वेंडर्स के लिए यह शुल्क क्रमशः 600, 800 और 1200 रुपये प्रति माह होगा। अन्य श्रेणियों जैसे साप्ताहिक वेंडर्स के लिए शुल्क 200 से 600 रुपये प्रतिमाह तक निर्धारित किया गया है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

2027 में कौन होगा हिमाचल का मुख्य मंत्री

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp
Website Design By Mytesta.com +91 8809666000