हिमाचल में प्ले स्कूलों पर सख्ती: रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, पहले होगी इंस्पेक्शन और बनेगी PTA – भारत केसरी टीवी

हिमाचल में प्ले स्कूलों पर सख्ती: रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, पहले होगी इंस्पेक्शन और बनेगी PTA

[MADAN SHARMA]

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*हिमाचल में अब प्ले स्कूलों का पंजीकरण जरूरी, रजिस्ट्रेशन से पहले होगी इंस्पेक्शन, PTA भी करनी होगी गठित*

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राज्य में पहली बार बने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स रूल

 

 

हिमाचल में अब प्ले स्कूल खोलने के लिए अन्य स्कूलों की तरह रजिस्ट्रेशन जरूरी होगी। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने पहली बार हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स रूल्स बनाए हैं। इसके लिए एक्ट 2017 में बन गया था, लेकिन नियम फाइनल नहीं हो पाए थे। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था, ताकि प्रावधान एक दूसरे के विरोधाभासी न हो। इसके बाद राज्य स्तर पर बनाई गई एक कमेटी ने इन नियमों को फाइनल किया। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग ने इन्हें नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत अब प्री-स्कूल एजुकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एक प्ले स्कूल के लिए 15000 में रजिस्ट्रेशन और 10000 रिन्यूअल होगा।

 

रजिस्ट्रेशन से पहले इंस्पेक्शन की जाएगी, जिसमें छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को चेक किया जाएगा। यह इंस्पेक्शन सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी। सामान्य स्कूलों की तरह प्ले स्कूल के लिए भी पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन का गठन जरूरी कर दिया गया है। इंस्पेक्शन के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जबकि निदेशालय स्तर पर रजिस्ट्रेशन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक होंगे। इन स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होगा? यह भी पहले तय किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान भी किया गया है।

 

हिमाचल में जनगणना का शेडयूल बदला

 

राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने हिमाचल में जनगणना शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसेस 16 जून से 15 जुलाई 2026 के बीच में होगा। पहले इसे 12 मई से 11 जून तक रखा गया था। पहले चरण की इस अवधि में सेल्फ एनयुमरेशन यानी अपनी डिटेल खुद भरने का विकल्प भी लोगों को मिलेगा। राज्य सरकार के सभी डीसी और एसडीएम इस प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे।

 

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