रिटायरमेंट के बाद भी जज दे सकेंगे फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने दी हाई कोर्ट को बड़ी राहत

नई दिल्ली (भारत केसरी टीवी) –

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देशभर में हाई कोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब हाई कोर्ट को यह अधिकार मिल गया है कि वे सेवानिवृत्त जजों को अस्थायी (एडहॉक) जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश कर सकते हैं।

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पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2021 में अपने एक आदेश में कहा था कि केवल उन्हीं हाई कोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति की जा सकती है, जहां रिक्तियों की संख्या 20% से अधिक हो। लेकिन अब, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने इस शर्त को हटाते हुए इस आदेश के प्रभाव को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।

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बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रहरी बनाम भारत सरकार मामले में पहली बार हाई कोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति की अनुमति दी थी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह कोई नियमित प्रक्रिया नहीं होगी और एडहॉक जज नियमित नियुक्तियों का विकल्प नहीं बन सकते।

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अब 20% रिक्ति की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद हाई कोर्ट को अधिक लचीलापन मिल गया है। इससे वे अधिक सेवानिवृत्त जजों को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेंगे, जिससे लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी।

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