“सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बेटे को पिता की संपत्ति खाली करने का आदेश, वरिष्ठ नागरिकों को मिली बड़ी राहत” – भारत केसरी टीवी

“सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बेटे को पिता की संपत्ति खाली करने का आदेश, वरिष्ठ नागरिकों को मिली बड़ी राहत”

नई दिल्ली (भारत केसरी टीवी):
सुप्रीम कोर्ट ने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता को बड़ी राहत देते हुए उनके बेटे को मुंबई स्थित दो संपत्तियों से बाहर निकालने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है कि यदि संतान या रिश्तेदार बुजुर्गों के भरण-पोषण के कर्तव्य का पालन नहीं करते, तो उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है।

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जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अप्रैल में दिए गए उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ट्रिब्यूनल के बेदखली संबंधी निर्देश को निरस्त कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि 2007 का अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों की परेशानियों को दूर करने और उनकी देखभाल व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। अदालत ने कहा, “यह एक कल्याणकारी कानून है और इसके सकारात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसके प्रावधानों की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए।”

मामले के याचिकाकर्ता 80 वर्षीय व्यक्ति और उनकी 78 वर्षीय पत्नी हैं, जिन्होंने मुंबई में दो संपत्तियां खरीदी थीं। बाद में वे उत्तर प्रदेश चले गए और घर बच्चों के पास छोड़ दिए। इसी दौरान बड़े बेटे ने दोनों संपत्तियों पर कब्जा कर लिया और माता-पिता को वहां रहने से रोक दिया।

बेटे की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद उसने अपने माता-पिता की देखभाल नहीं की और उन्हें उनकी ही संपत्ति से बाहर कर दिया। इसके बाद बुजुर्ग दपति ने जुलाई 2023 में ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि बेटा संपत्तियां लौटाए और हर महीने 3,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में दे। अ एमपीलीय ट्रिब्यूनल ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।
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लेकिन बीवी भी जब बेटा हाई कोर्ट गया, तो अदालत ने उसकी या CVचिका स्वीकार कर ली और कहा कि ट्रिब्यूनल के पास का संपत्ति खाली कराने का अधिकार नहीं है। इसी आदेश केसीवीवी वीसीवीवी खि
बलाफ पिता bczने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट। न खटाया था, जहां अब उन्हें न्याय मिल गया है।
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