पुलिस हिरासत से फरार कैदी को एक साल की कैद

शिमला मदन शर्मा

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मॉडल सेंट्रल जेल कंडा से शारीरिक जांच के लिए आईजीएमसी शिमला लाए गए एक विचाराधीन कैदी को पुलिस हिरासत से भागना भारी पड़ गया। सत्र न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के लवकुश (26) पुत्र चंद्रभान, निवासी गांव बिधर खास, तहसील अलापुर, जिला अंबेडकर नगर को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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क्या है पूरा मामला?

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लवकुश वर्ष 2019 से पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के मामले में केंद्रीय कारागार कंडा में न्यायिक हिरासत में था। 28 सितंबर 2024 को उसे मेडिकल जांच के लिए पुलिस अभिरक्षा में आईजीएमसी शिमला लाया गया। चेकअप पूरा होने के बाद, पुलिस कर्मी उसे वापस जेल ले जाने के लिए एचआरटीसी बस में तवी चौक पहुंचे।

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कैसे हुआ फरार?

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दोपहर करीब 1 बजे, तवी चौक पर आरोपी ने अचानक एक पुलिस कर्मी को धक्का देकर भागने की कोशिश की। वह पुलिस हिरासत से फरार हो गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ने के लिए तलाश शुरू की और कुछ ही देर में जुब्बड़हट्टी रोड पर कैची मोड़ के पास उसे पकड़ लिया। इसके बाद बालूगंज थाना पुलिस ने इस घटना को लेकर आरोपी के खिलाफ नया मामला दर्ज किया।

अदालत का फैसला

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने लवकुश को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 262 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सजा समवर्ती रूप से चलेगी, यानी यह उसकी पहले से चल रही सजा के साथ-साथ लागू होगी।

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