पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण पेयजल के 100 रुपये मासिक शुल्क पर रोक – भारत केसरी टीवी

पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण पेयजल के 100 रुपये मासिक शुल्क पर रोक

[MADAN SHARMA]

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शिमला :
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए निर्धारित 100 रुपये मासिक उपभोक्ता शुल्क को फिलहाल स्थगित कर दिया है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि आगामी आदेशों तक पंचायतें लोगों से यह शुल्क नहीं लेंगी।

जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए पंचायतों द्वारा प्रति परिवार 100 रुपये मासिक उपयोगकर्ता शुल्क लिया जा रहा था। यह व्यवस्था पिछले वर्ष अक्टूबर में लागू की गई थी और कुछ पंचायतों ने इसकी वसूली भी शुरू कर दी थी।

हालांकि इस निर्णय को लेकर कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिला। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने पंचायतों द्वारा वसूले जा रहे शुल्क की समीक्षा की और फिलहाल इस व्यवस्था को रोकने का फैसला लिया है।

विभाग का कहना है कि इस शुल्क व्यवस्था की दोबारा समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए लोगों से किसी भी प्रकार का मासिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले गांवों में पेयजल आपूर्ति का कार्य जल शक्ति विभाग के अधीन था, जिसे बाद में पंचायतों को सौंप दिया गया था। इसके साथ ही पंचायतों को जल योजनाओं के रखरखाव के साथ उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी भी दी गई थी

 

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