पंचायत आरक्षण में डीसी के पांच फीसदी कोटा पर रोक, आज नए सिरे से जारी होगा रोस्टर – भारत केसरी टीवी

पंचायत आरक्षण में डीसी के पांच फीसदी कोटा पर रोक, आज नए सिरे से जारी होगा रोस्टर

[मदन शर्मा]

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आज नए सिरे से जारी होगा पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद का रोस्टर

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जिलों ने हाई कोर्ट की सुनवाई से पहले जारी कर दिया था आरक्षण रोस्टर

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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों में जिलाधीशों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित करने को लेकर दी गई शक्तियों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि इन शक्तियों का इस्तेमाल कर संबंधित जिलाधीशों ने यदि कोई आरक्षण रोस्टर जारी किया है, तो उस आरक्षण रोस्टर पर भी रोक रहेगी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जिलाधीशों की इन शक्तियों को संविधान के विपरीत ठहराते हुए इन्हें गैरकानूनी बताया। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि लगभग सभी पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण रोस्टर जारी किया जा चुका है। सरकार द्वारा चुनाव नियम बनाने की सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह शक्तियां जिलाधीशों को दी गई हंै। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह शक्तियां संविधान के खिलाफ होने के कारण असंवैधानिक हैं, क्योंकि संविधान में भौगोलिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है

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कोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए सरकार द्वारा 30 मार्च को दी गई उपरोक्त शक्तियों पर रोक लगाने के आदेश दिए। इन आदेशों के बाद अब सिर्फ उन्हीं चुनाव क्षेत्रों के लिए फिर से आरक्षण रोस्टर जारी करने को कहा गया है, जहां डीसी ने इस शक्ति का उपयोग किया है। कोर्ट ने सात अप्रैल शाम पांच बजे तक उन क्षेत्रों का रोस्टर फिर से जारी करने के आदेश दिए हैं,

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